प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
रोहित वेमुला के भाई को नौकरी देने के मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई में दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि रोहित के भाई राजा चेतन्य वेमूला ने दिल्ली सरकार से नौकरी लेने से इंकार कर दिया है। इसलिए, सरकार इस फैसले को वापस ले रही है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि एक बार सरकार ने कैबिनेट का फैसला ले लिया तो वह इससे बाहर नहीं जा सकती। फैसला किस आधार पर लिया गया, यह जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
सरकार के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी याचिका...
दरअसल वकील अवध कौशिक ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमूला के भाई को नोकरी देने का निर्णय लिया था।
याचिका में कहा गया कि रोहित न तो दिल्ली का रहने वाला था और न ही ऐसे मामले में सरकारी नौकरी दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था। हाईकोर्ट 13 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा।
याचिकाकर्ता ने कहा कि एक बार सरकार ने कैबिनेट का फैसला ले लिया तो वह इससे बाहर नहीं जा सकती। फैसला किस आधार पर लिया गया, यह जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
सरकार के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी याचिका...
दरअसल वकील अवध कौशिक ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमूला के भाई को नोकरी देने का निर्णय लिया था।
याचिका में कहा गया कि रोहित न तो दिल्ली का रहने वाला था और न ही ऐसे मामले में सरकारी नौकरी दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था। हाईकोर्ट 13 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा।
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