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This Article is From Feb 05, 2016

नर्सरी में दाखिला की उम्र सीमा तय करने के दिल्‍ली सरकार के निर्णय पर हाईकोर्ट की रोक

नर्सरी में दाखिला की उम्र सीमा तय करने के दिल्‍ली सरकार के निर्णय पर हाईकोर्ट की रोक
प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दो दिनों के भीतर दूसरा झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस फैसले पर भी रोक लगा दी है, जिसमें नर्सरी दाखिले के लिए अधिकतम उम्र सीमा चार साल तय की गई थी। यानी अब चार साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी नर्सरी में दाखिला मिल सकेगा।

बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती सरकार
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार जनता से साथ खासतौर पर बच्चों के साथ इस तरह के आदेश जारी करके खिलवाड़ नहीं कर सकती। इस तरह के आदेश देकर जनता को झटका देना सही नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन माता-पिता के बच्चे साल चार से ज्यादा उम्र के हैं और नर्सरी या प्री-स्कूल में दाखिला करवाना चाहते हैं, वह नौ फरवरी को शाम चार बजे तक एप्लाई कर सकते हैं। वहीं शिक्षा निदेशालय यह देखे कि गरीब बच्चों की अर्जी ऑनलाइन स्वीकार कर ली जाए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूलों को निर्देश दिया जाए कि वह चार साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों के आवेदन स्वीकार करें या जो पहले आवेदन कर चुके हैं, उन पर विचार किया जाए। अब इस मामले में 18 अप्रैल को सुनवाई होगी।

गुरुवार को हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले में मैनेजमेंट कोटा सहित अन्य क्राइटेरिया खत्म किए गए थे। कोर्ट ने मैनेजमेंट कोटा सहित कुल 11 क्राइटेरिया को लागू करने की इजाजत दी है।

क्या है आदेश
सरकारी अधिसूचना में प्री-स्कूल, प्री-प्राइमरी व क्लास-1 के लिए उम्र सीमा क्रमश: चार साल,पांच साल व छह साल 31 मार्च तक तय की थी। जो इस साल के दाखिले के लिए थी।

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