उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिलते अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल के मामले में दूसरे दौर में देश के सबसे बड़े वकील उप राज्यपाल की तरफ से बहस करेंगे. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर हरीश साल्वे, सी ए सुन्दरम और राकेश द्विवेदी को उपराज्यपाल और केंद्र का पक्ष रखने के लिए नियुक्त करने की बात कही है. 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार VS उपराज्यपाल राउंड 2 की सुनवाई होगी. इसमें अधिकारियों के ट्रान्सफर पोस्टिंग सहित अन्य दूसरे मामले पर सुनवाई होगी.
इससे पहले चार जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा था कि उपराज्यपाल स्वतंत्र तौर पर कोई भी निर्णय नहीं ले सकते और वो मंत्री परिषद की मदद और सलाह से बाध्य हैं. वो हर छोटी छोटी बात पर विरोध नहीं जता सकते और बड़े मसले पर मतभेद होने पर मामले को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे.
पीठ ने ये भी साफ किया था कि जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर दिल्ली सरकार अन्य विषयों पर कानून बना सकती है. एलजी की सहमति जरूरी नहीं है सिर्फ उन्हें सूचित किया जाना काफी है. पीठ ने कहा था कि एलजी राज्यपाल नहीं हैं और ना ही दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जा सकता है. इसके बाद सर्विस, कमीशन के गठन, एंटी करप्शन ब्यूरो समेत अन्य मुद्दों पर दाखिल नौ याचिकाओं को दो जजों की बेंच के पास भेज दिया गया था.
VIDEO: ट्रांसफर-पोस्टिंग पर तकरार बरकरार
इससे पहले चार जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा था कि उपराज्यपाल स्वतंत्र तौर पर कोई भी निर्णय नहीं ले सकते और वो मंत्री परिषद की मदद और सलाह से बाध्य हैं. वो हर छोटी छोटी बात पर विरोध नहीं जता सकते और बड़े मसले पर मतभेद होने पर मामले को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे.
पीठ ने ये भी साफ किया था कि जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर दिल्ली सरकार अन्य विषयों पर कानून बना सकती है. एलजी की सहमति जरूरी नहीं है सिर्फ उन्हें सूचित किया जाना काफी है. पीठ ने कहा था कि एलजी राज्यपाल नहीं हैं और ना ही दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जा सकता है. इसके बाद सर्विस, कमीशन के गठन, एंटी करप्शन ब्यूरो समेत अन्य मुद्दों पर दाखिल नौ याचिकाओं को दो जजों की बेंच के पास भेज दिया गया था.
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