 
                                            उपहार सिनेमाघर (फाइल फोटो)
                                                                                                                        
                                        
                                        
                                                                                नई दिल्ली: 
                                        उपहार सिनेमा मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सीबीआई और पीड़ितों का याचिका पर नोटिस जारी किया गया है. 14 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी.
अंसल बंधुओं ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी है कि वे मामले की सुनवाई पूरी होने तक देश से बाहर नहीं जाएंगे. 18 साल पुराने चर्चित उपहार सिनेमा अग्निकांड केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और पीड़ितों की पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की.
सोमवार को पीड़ितों ने पुनर्विचार याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी. उन्होंने कहा कि उन्हें आशंका है कि अंसल बंधु देश छोड़कर जा सकते हैं. वहीं अंसल बंधुओं के तरफ से अंडरटेकिंग दी गई कि जब तक सुनवाई चलेगी तब तक वे देश से बाहर नहीं जाएंगे.
सीबीआई ने अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा है कि कोर्ट में उसे अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका नहीं मिला, इसलिए न्याय नहीं हुआ. इस आधार पर सीबीआई ने मांग की है कि मामले पर दोबारा विचार किया जाए.
उल्लेखनीय है कि पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया था. उद्योगपति अंसल बंधुओं को उस समय बड़ी राहत मिली थी जब उच्चतम न्यायालय ने 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में उन्हें तीन महीने के भीतर 30-30 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया गया था. हिन्दी फिल्म ‘बार्डर’ के प्रदर्शन के दौरान हुए इस अग्निकांड में 59 दर्शकों की मृत्यु हो गई थी.
                                                                        
                                    
                                अंसल बंधुओं ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी है कि वे मामले की सुनवाई पूरी होने तक देश से बाहर नहीं जाएंगे. 18 साल पुराने चर्चित उपहार सिनेमा अग्निकांड केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और पीड़ितों की पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की.
सोमवार को पीड़ितों ने पुनर्विचार याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी. उन्होंने कहा कि उन्हें आशंका है कि अंसल बंधु देश छोड़कर जा सकते हैं. वहीं अंसल बंधुओं के तरफ से अंडरटेकिंग दी गई कि जब तक सुनवाई चलेगी तब तक वे देश से बाहर नहीं जाएंगे.
सीबीआई ने अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा है कि कोर्ट में उसे अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका नहीं मिला, इसलिए न्याय नहीं हुआ. इस आधार पर सीबीआई ने मांग की है कि मामले पर दोबारा विचार किया जाए.
उल्लेखनीय है कि पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया था. उद्योगपति अंसल बंधुओं को उस समय बड़ी राहत मिली थी जब उच्चतम न्यायालय ने 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में उन्हें तीन महीने के भीतर 30-30 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया गया था. हिन्दी फिल्म ‘बार्डर’ के प्रदर्शन के दौरान हुए इस अग्निकांड में 59 दर्शकों की मृत्यु हो गई थी.
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                                        उपहार सिनेमा अग्निकांड, अंसल बंधु, पुनर्विचार याचिका, सुप्रीम कोर्ट, नोटिस, सीबीआई, Uphar Case, Ansal Brothers, Petition, Supreme Court, Notice, CBI
                            
                        