- दिल्ली में 1 नवंबर से गैर-बीएस-6 मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू होगा.
- बीएस-4 मानक वाले वाणिज्यिक मालवाहन 31 अक्टूबर 2026 तक सीमित अवधि के लिए दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे.
- इन दिनों दिल्ली में वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ श्रेणी में रही, जिसके चलते ये कदम उठाया गया है.
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के मुताबिक एक नवंबर से दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर- बीएस-6 मानक सभी मालवहन वाणिज्यिक वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर रोक रहेगी. एक सार्वजनिक नोटिस में यह जानकारी दी गई. बीएस-6 अनुपालक वाहन सख्त उत्सर्जन मानकों को पूरा करते हैं, जिससे प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है. परिवहन विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि बीएस-4 वाणिज्यिक माल वाहनों को एक संक्रमणकालीन उपाय के रूप में केवल सीमित अवधि के लिए, 31 अक्टूबर, 2026 तक, दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
हालांकि सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट किया गया कि दिल्ली में पंजीकृत वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों, बीएस-6 अनुकूल डीजल वाहनों, 31 अक्टूबर, 2026 तक बीएस-4 अनुपालक डीजल वाहनों या सीएनजी, एलएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
नोटिस में कहा गया है कि वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों पर क्रमिक प्रतिक्रिया कार्ययोजना (जीआरएपी) के विभिन्न चरणों के तहत प्रतिबंध उस अवधि के दौरान लागू रहेंगे, जब तक कि कोई विशेष चरण लागू रहेगा. राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के बढ़े स्तर के बीच 17 अक्टूबर को सीएक्यूएम की हुई बैठक में एक नवंबर से दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर व्यापक प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब' श्रेणी में
बता दें कि दिल्ली में सोमवार को वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब' श्रेणी में रही. सुबह और दोपहर बाद धुंध की मोटी परत छाई रही, जिससे दृश्यता कम हो गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शाम चार बजे 301 रहा. आनंद विहार सबसे अधिक प्रदूषित इलाका रहा, जहां एक्यूआई 395 दर्ज किया गया, जबकि 385 एक्यूआई के साथ वजीरपुर दूसरे स्थान पर रहा.
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