दिल्ली में हाईवे से सटी 65 शराब दुकानें सील की जाएंगी.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट के एक अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के आसपास शराब बंदी के आदेश का असर दिल्ली की 65 दुकानों पर पड़ेगा. इन्हें शनिवार को सील कर दिया जाएगा. दिल्ली में राजमार्गों के निकट 500 मीटर के दायरे में स्थित करीब 50 पबों, रेस्त्राओं और होटलों में आज से शराब नहीं मिलेगी.
सरकारी सूत्रों ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 65 शराब की दुकानों को सील कर दिया जाएगा. उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि एक अप्रैल से देश में राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानों, पबों, होटलों और बारों में शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी.
आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राजमार्गों, अधिकतर एनएच-8 पर स्थित शराब की दुकानों, पबों, रेस्त्राओं और होटलों में शराबबंदी सुनिश्चित करने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
सरकारी सूत्रों ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 65 शराब की दुकानों को सील कर दिया जाएगा. उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि एक अप्रैल से देश में राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानों, पबों, होटलों और बारों में शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी.
आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राजमार्गों, अधिकतर एनएच-8 पर स्थित शराब की दुकानों, पबों, रेस्त्राओं और होटलों में शराबबंदी सुनिश्चित करने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है.
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