- वाहन चालक ने कहा, पुलिस ने तुरंत चालान काट दिया
 - व्हाट्सऐप पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी मंगा ली थी
 - स्कूटी चालक दिनेश मदान ने की जुर्माने में रियायत देने की मांग
 
गुरुग्राम में एक स्कूटी के 23 हजार रुपये के पांच चालान हुए. स्कूटी चालक ने न तो हेलमेट पहन रखा था, न वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, न गाड़ी के इंश्योरेंस के पेपर थे, न पॉल्युशन के कागजात थे और न ही ड्राइविंग लाइसेंस था. पुलिस ने स्कूटी को जब्त कर लिया है. अब 23 हजार के जुर्माने के बोझ से दबे स्कूटी चालक चाहते हैं कि उन पर किए गए जुर्माने को कम किया जाए. उनके मुताबिक उनकी स्कूटी की मौजूदा कीमत 15000 रुपये से अधिक नहीं है.
गुरुग्राम में मंगलवार को स्कूटी सवार दिनेश मदान को बिना हेलमेट पहने हुए पाए जाने पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने पकड़ लिया. जब पूछताछ की और दस्तावेज मांगे गए तो उनके पास स्कूटी का रजिस्ट्रेशन, बीमा, प्रदूषण के कागजात, और यहां तक कि ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिला. इस पर यातायात पुलिस ने बिना देर किए नए नियमों के मुताबिक कुल 23 हजार रुपये का चालान काट दिया. चालान की राशि न देने पर पुलिस ने स्कूटी जब्त कर ली.
दूसरी तरफ दिनेश मदन का कहना है कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने चालान के रूप में 23,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) नहीं था. उनके मुताबिक पुलिस ने उनसे स्कूटी की चाबी देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. इस पर पुलिस ने बिना देर किए तुरंत चालान का प्रिंटआउट निकाल दिया और गाड़ी जब्त कर ली.
Dinesh Madan: Value of my scooty is around 15,000.I even got a copy of RC on WhatsApp from home but by then he had printed.The amount could have been less if he had waited for a while. I want that fine should be relaxed. From now on I will always carry my documents. https://t.co/dJo5BeIcGD
— ANI (@ANI) September 3, 2019
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दिनेश मदान ने कहा कि उनकी स्कूटी का मूल्य लगभग 15,000 रुपये है. उन्होंने बताया कि उनको घर से व्हाट्सऐप पर आरसी की एक कॉपी मिल गई थी, लेकिन तब तक पुलिस चालान प्रिंट कर चुकी थी. यदि वे थोड़ी देर इंतजार करते तो यह राशि कम हो सकती थी. मदान चाहते हैं कि उनको जुर्माने में छूट दी जाए. वे यह भी कहते हैं कि अब वे हमेशा अपने दस्तावेज साथ लेकर चलेंगे.

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