Delhi Yamuna Bazar Bulldozer Action: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने यमुना बाजार इलाके में तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी है. निगम बोध घाट के पास अनधिकृत निर्माणों और अतिक्रमण को हटाया जा रहा है. इस इलाके में 310 मकान हैं, जिसे जमींदोज करने की तैयारी है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की जा रही है. हालांकि तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.
आज सुबह 4 बजे 6 बुल्डोजर और दस बसे मौके पर पहुंची, जिसके बाद यह कार्रवाई शुरू की गई. इस कार्रवाई से यमुना बाजार इलाके में रहने वाले हजारों लोग के बीच हड़कंप मच गया.
अपने ही घर पर चला रहे हैं हथौड़ा
यमुना बाजार में 35 साल से रहने वाले राजेश अपने ही मकान पर हथौड़ा चला रहे हैं. वो बताते हैं मकान में एक एक ईंट रखने के लिए हमसे रिश्वत ली गई. हमने छोटी मोटी नौकरी करके तिनका तिनका जोड़ कर मकान बनाया. बिजली के मीटर लगे, सीसीटीवी सरकार ने लगवाया. मतदाता पहचान पत्र बनाया, वोट लिया और चुनाव खत्म होते ही हम अवैध हो गई. कार्रवाई तो रुकेगी नहीं इसलिए खुद ही तोड़कर लोहे का दरवाजा निकाल रहे हैं.
राजेश जैसा ही यहां कविता का मकान है जो सुबह से गुमसुम बैठी रो रही हैं. बड़ी बुजुर्ग महिलाएं उनको चुप रहने को बोलती हैं, लेकिन थोड़ी देर चुप रहने के बाद रोने लगती है. कविता ने बताया कि शादी होकर यहां आई थी, जिस चौखट पर पूजा होकर गई थी... आज उसी को अपने हाथों से उतारना पड़ रहा है. सैकड़ों परिवार देखते ही देखते छत से खुले आसमान के नीचे आ गए.
OZone के तहत 94 अवैध कॉलोनियों पर तलवार
यमुना किनारे पड़ते 94 कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया गया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि यमुना नदी की बायोडायवर्सिटी के लिए यहां बने मकान खतरा है, इसलिए यमुना रिवर बेड के बने मकानों को हटाया जाए. उसी के तहत कई जगहों पर मकानों को तोड़ा जा रहा है.
#WATCH | Delhi Development Authority (DDA) conducts a demolition drive in the Yamuna Bazar area near Nigam Bodh Ghat to remove unauthorised structures and encroachments. pic.twitter.com/8G5fChCYdr
— ANI (@ANI) June 25, 2026
बता दें कि 13 मई को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यमुना बाजार को खाली करने का नोटिस भेजा गया था. इसके बाद 15 मई को डीडीए ने यमुना डूब क्षेत्र में आने वाले ओ-जोन एरिया के तहत यमुना बाजार को खाली करने का नोटिस भेजा. वहीं DDA ने 2 जून को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 23 जून तक खाली करने का नोटिस भेजा था और 24 जून से करवाई करने की नोटिस में बात कही थी.
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