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This Article is From Feb 02, 2017

दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामला : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार के पास कौन सी शक्तियां हों

दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामला : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार के पास कौन सी शक्तियां हों
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास कितनी शक्तियां हैं और वे उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं?
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यह सही है  कि चुनी हुई सरकार के पास शक्तियां होनी चाहिए, लेकिन क्या? उस हिसाब से जो हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, या फिर जो दिल्ली सरकार मांग रही है?  हम सबसे पहले यह जानना चाहते हैं कि उपराज्यपाल के पास कितनी शक्तियां हैं और वे उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं?

दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील गोपाल सुब्रहमण्यम ने कहा कि अगर केंद्र सरकार यह कहे कि आपके पास शक्तियां हैं, आप अपने हिसाब से सरकार चला सकते हैं तो मैं अपने मुवक्किल को कहकर केस वापस ले लूंगा. लेकिन यहां ऐसा नहीं है. यहां तो न हमारे पास शक्तियां हैं और न ही अधिकार.

उन्होंने कहा कि अगर कौंसिल ऑफ मिनिस्टर चुनी हुई सरकार नहीं है, तो आखिर कौन है. ऐसा कहीं नहीं लिखा उपराज्यपाल सरकार चलाएंगे. सरकार कौंसिल ऑफ मिनिस्टर ही चलाएंगे. उपराज्यपाल को कानून के मुताबिक ही काम करना चाहिए और वह कौंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं. उपराज्यपाल को संविधान के तहत काम और सहयोग करने के लिए नियुक्त किया गया है न किसी राज्य सरकार के काम में बाधा पहुंचाने के लिए.

दिल्ली सरकार ने कहा कि ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों के ट्रांसफर और नियुक्ति के अधिकार भी दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए. मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी.

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