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This Article is From Oct 28, 2021

ओडिशा : पत्नी का हाथ-पैर बांधने के बाद आग लगाने वाले शख्स को आजीवन कारावास

अगस्त 2016 को, नाइक ने 20 वर्षीय रानी सिंह को बिसोई ब्लॉक के बधुनिया गांव में अपने घर में पैर और हाथ बांधकर आग लगा दी थी. इससे सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था.

ओडिशा : पत्नी का हाथ-पैर बांधने के बाद आग लगाने वाले शख्स को आजीवन कारावास
कोर्ट ने सजा के अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
भुवनेश्वर:

ओडिशा के मयूभंज जिले की एक अदालत ने बुधवार को 27 वर्षीय एक व्यक्ति को बेवफाई के संदेह में अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. रायरंगपुर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अनूप पटनायक ने रथा नाइक को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत सजा सुनाई और ₹ 10,000 का जुर्माना भी लगाया, जिसका भुगतान करने में विफल रहने पर उन्हें छह महीने के कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी.

अगस्त 2016 को, नाइक ने 20 वर्षीय रानी सिंह को बिसोई ब्लॉक के बधुनिया गांव में अपने घर में पैर और हाथ बांधकर आग लगा दी थी. इससे सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था.

सरकारी वकील पंकज दास ने कहा कि नाइक ने सिंह पर शक करना शुरू कर दिया था, जो एक प्रशिक्षित नर्स थीं, क्योंकि उसे अपनी उच्च शिक्षा के कारण विभिन्न लोगों के संपर्क में रहना पड़ा था. एक आदिवासी और शिक्षित लड़की होने के कारण, उसे प्रताड़ित किया गया.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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