
भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के प्रशंसक उमर दराज की फाइल फोटो...
लाहौर:
पुलिस से क्लीन चिट मिलने के बावजूद पाकिस्तान की एक अदालत ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के प्रशंसक की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसे अपने घर की छत पर भारतीय झंडा फहराने पर देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
22 साल के उमर दराज को पंजाब प्रांत के ओकारा जिले में अपने घर की छत पर भारतीय ध्वज फहराने के लिए 10 साल तक की सजा का सामना करना पड़ सकता है। जिला अदालत के न्यायाधीश अनीक अनवर ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया।
उमर के वकील आमिर भट्टी ने कहा, 'हम निराश हैं और इस फैसले को सत्र अदालत में चुनौती देंगे।' पुलिस अधिकारी अजीज चीमा ने मीडिया से कहा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि उमर ने 'देशद्रोह' किया है। न्यायाधीश ने हालांकि उमर की जमानत याचिका खारिज कर दी।
पेशे से दर्जी उमर को 25 जनवरी को लाहौर से लगभग 200 किमी दूर एक गांव में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 123 ए और सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने से जुड़े कानून के तहत मामला दर्ज किया है।
22 साल के उमर दराज को पंजाब प्रांत के ओकारा जिले में अपने घर की छत पर भारतीय ध्वज फहराने के लिए 10 साल तक की सजा का सामना करना पड़ सकता है। जिला अदालत के न्यायाधीश अनीक अनवर ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया।
उमर के वकील आमिर भट्टी ने कहा, 'हम निराश हैं और इस फैसले को सत्र अदालत में चुनौती देंगे।' पुलिस अधिकारी अजीज चीमा ने मीडिया से कहा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि उमर ने 'देशद्रोह' किया है। न्यायाधीश ने हालांकि उमर की जमानत याचिका खारिज कर दी।
पेशे से दर्जी उमर को 25 जनवरी को लाहौर से लगभग 200 किमी दूर एक गांव में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 123 ए और सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने से जुड़े कानून के तहत मामला दर्ज किया है।
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