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This Article is From Sep 04, 2016

उच्च न्यायालय ने मंदिर में अनुसूचित जाति के लोगों के प्रवेश की इजाजत का आदेश दिया

उच्च न्यायालय ने मंदिर में अनुसूचित जाति के लोगों के प्रवेश की इजाजत का आदेश दिया
मद्रास हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पेरम्बलूर जिले में पासुम्बुलूर गांव के श्री महा मरियमन मंदिर में अनुसूचित जाति के लोगों को प्रवेश की इजाजत दी जाए.

न्यायमूर्ति एम सत्यनारायणन ने हिंदू धार्मिक एवं परमार्थ कोष विभाग, जिला कलेक्टर और मंदिर प्रशासन को निर्देश दिया. वनियार समुदाय के नेता के. सुब्रमणि की ओर से दायर याचिका पर अदालत ने यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि मंदिर में इस महीने उत्सव के दौरान अनुसूचित जाति के लोगों को जाने के इजाजत दी जाए.

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘दलीलों, तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत संबंधित प्रशासन को निर्देश देती है कि वह 16 सितम्बर तक आयोजित होने वाले उत्सव के दौरान अनुसूचित जाति के लोगों का मंदिर में प्रवेश और पूजा करने को सुनिश्चित करे.’’
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