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Income Tax Notice: ITR फाइलिंग के बाद क्यों आते हैं ये 8 तरह के टैक्स नोटिस? जानें वजह और सही जवाब देने का तरीका

हर इनकम टैक्स नोटिस का मतलब पेनल्टी नहीं होता. 143(1) से लेकर 148 तक, जानिए ITR भरने के बाद आने वाले ये 8 बड़े नोटिस क्यों मिलते हैं और आपको क्या करना चाहिए.

Income Tax Notice: ITR फाइलिंग के बाद क्यों आते हैं ये 8 तरह के टैक्स नोटिस? जानें वजह और सही जवाब देने का तरीका
Income Tax Notice After ITR Filing: ITR फाइल करने के बाद मोबाइल पर आया टैक्स नोटिस?

Income Tax Notice: अगर आपने समय पर ITR फाइल कर दिया, लेकिन इसके बाद भी इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस मिला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. हर बार टैक्स नोटिस मिलने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आप पर कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा. कई बार विभाग सिर्फ जानकारी में गड़बड़ी, किसी आंकड़े के बेमेल होने या कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड के लिए नोटिस भेजता है.

ऐसे में नोटिस देखकर घबराने के बजाय पहले यह समझना जरूरी है कि वह किस सेक्शन के तहत आया है और आपसे क्या जानकारी मांगी गई है. आइए आसान भाषा में जानते हैं ITR फाइल करने के बाद आने वाले 8 तरह के इनकम टैक्स नोटिस कौन-कौन से हैं, उनका मतलब और अगर  ये नोटिस मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए.

इनकम टैक्स नोटिस आने पर सबसे पहले क्या करें?

टैक्सपेयर्स को अपना ईमेल और इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल रेगुलर चेक करते रहना चाहिए.इनकम टैक्स नोटिस मिलने पर उसे नजरअंदाज बिल्कुल न करें. नोटिस में दिए गए समय के अंदर सही जवाब और जरूरी डॉक्यूमेंट जमा कर दें ताकि कोई दिकक्त न हो.,

Section 143(1)(a): ITR में कोई गड़बड़ी मिलने पर

ITR प्रोसेस करते समय इनकम टैक्स विभाग को डिडक्शन, टैक्स क्रेडिट या आपके और विभाग के पास मौजूद जानकारी में कोई अंतर दिखता है तो Section 143(1)(a) का नोटिस आ सकता है. ऐसे में अपने ITR और टैक्स रिकॉर्ड को ध्यान से मिलाएं. अगर आप सहमत नहीं हैं तो तय समय के अंदर जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ ऑनलाइन जवाब सबमिट कर दें.

Section 139(9): आपका ITR में गलती या अधूरी जानकारी

अगर आपके ITR में कोई जरूरी जानकारी छूट गई है, गलती है या कुछ डिटेल अधूरी है तो सेक्शन 139(9) के तहत नोटिस मिल सकता है.नोटिस में बताई गई कमी को समय पर ठीक करना जरूरी है. तय समय के अंदर सही जानकारी के साथ रिटर्न को सही करें, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आपका ITR इनवैलिड भी माना जा सकता है.

Section 142(1): किसे मिलता है ये नोटिस?

जब असेसिंग ऑफिसर को आपकी इनकम से जुड़ी कुछ और जानकारी, डॉक्यूमेंट्स या स्पष्टीकरण चाहिए होता है, तब यह नोटिस भेजा जा सकता है. यह उन लोगों को भी मिल सकता है जिन्हें ITR फाइल करना जरूरी था, लेकिन उन्होंने रिटर्न दाखिल नहीं किया.ऐसे में जो भी जानकारी या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, उन्हें ई-प्रोसीडिंग्स पोर्टल पर तय समय के अंदर जमा करें.

Section 143(2): ITR की होगी स्क्रूटनी

अगर आपका ITR स्क्रूटनी के लिए चुना जाता है तो सेक्शन 143(2) के तहत नोटिस आ सकता है. विभाग आपकी बताई आय, डिडक्शन, छूट और दूसरे क्लेम की जांच कर सकता है.नोटिस में पूछे गए सभी सवालों का सही जवाब दें और जरूरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा करें. 

Section 148: इनकम छिपाने या असेसमेंट से बाहर रहने पर

अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि आपकी कुछ इनकम का सही तरीके से असेसमेंट नहीं हुआ या कोई इनकम असेसमेंट से बाहर रह गई है, तो  सेक्शन 148 का नोटिस भेजा जा सकता है.नोटिस को ध्यान से पढ़ें और जरूरत के मुताबिक ITR फाइल करें और पूरा जवाब दें. ऐसे मामलों में टैक्स एक्सपर्ट की सलाह लेना सही रहेगा.

Section 245: पुराने टैक्स बकाया में एडजस्ट  होगा आपका रिफंड 

अगर किसी दूसरे असेसमेंट ईयर का आपका टैक्स बकाया है, तो इनकम टैक्स विभाग आपके रिफंड को उस बकाया से एडजस्ट करने का प्रस्ताव दे सकता है.पहले यह चेक करें कि पुरानी डिमांड सही है या नहीं. अगर डिमांड सही है तो एडजस्टमेंट एस्सेप्ट कर सकते हैं. अगर टैक्स पहले ही भर दिया गया है या डिमांड पर विवाद है तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन जबाव दें.

Section 154: रिकॉर्ड में दिख रही साफ गलती को ठीक करने का नोटिस

यह सेक्शन रिकॉर्ड में मौजूद किसी साफ गलती को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसमें कैलकुलेशन या कोई दूसरी  गलती शामिल हो सकती है.अगर गलती सही है तो उसे ठीक करें. लेकिन अगर आप विभाग की बात से सहमत नहीं हैं तो कारण और सबूत के साथ इस पर आपत्ति दर्ज कराएं.

Section 263: असेसमेंट ऑर्डर की दोबारा जांच

अगर विभाग को लगता है कि कोई असेसमेंट ऑर्डर गलत है  तो सेक्शन 263 के तहत उस ऑर्डर में बदलाव या रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.इस तरह के मामले में टैक्स प्रोफेशनल की मदद लेना बेहतर हो सकता है.

टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी बात

इनकम टैक्स नोटिस आने का मतलब हमेशा ये न समझें कि  जुर्माना या बड़ी परेशानी आने वाली है . कई नोटिस सिस्टम से अपने आप जनरेट होते हैं और सिर्फ डिटेल्स को मैच या क्लियर करने  के लिए भेजे जाते हैं. इसलिए नोटिस को अनदेखा न करें, घबराएं नहीं और समय पर सही जवाब दें.

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