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Amazon, Flipkart, Meesho पर CCPA ने ठोंका 44 लाख का जुर्माना, ये वाला आइटम बेचना पड़ा भारी, आप भी न खरीदें!

CCPA ने पाया कि इन ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्‍लेटफॉर्म्‍स की वेबसाइट पर अनधिकृत वॉकी-टॉकी लिस्‍ट हैं और बेचे जा रहे हैं. ये प्‍लेटफॉर्म लाइसेंस से छूट वाले आवृत्ति बैंड के बाहर संचालित हो रहे पर्सनल मोबाइल रेडियो (PMR) बेच रहे थे, जिनसे अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है.

Amazon, Flipkart, Meesho पर CCPA ने ठोंका 44 लाख का जुर्माना, ये वाला आइटम बेचना पड़ा भारी, आप भी न खरीदें!

CCPA यानी केंद्रीय उपभोक्‍ता संरक्षण प्राधिकरण ने अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो (Amazon, Flipkart, Meesho) समेत 8 ई-कॉमर्स प्‍लेटफॉर्म पर 44 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है. जुर्माना लगाया गया है, एक विवादित आइटम बेचने की वजह से. CCPA ने इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और दूरसंचार कानूनों का उल्लंघन माना है. उपभोक्‍ता मामलों की सचिव निधि खरे ने PTI को बताया कि CCPA  ने उपभोक्‍ता अधिकारों के उल्‍लंघन, भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्‍यापार प्रथाओं (Unfair Trade Practices) के लिए मीशो, मेटा (फेसबुक मार्केटप्‍लेस), फ्लिपकार्ट, अमेजन और अन्‍य ऑनलाइन प्‍लेटफॉर्म पर जुर्माना लगाया है. 

कौन-सा प्रोडक्‍ट बेचना पड़ा भारी? 

CCPA ने पाया कि इन ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्‍लेटफॉर्म्‍स की वेबसाइट पर अनधिकृत वॉकी-टॉकी लिस्‍ट हैं और बेचे जा रहे हैं. ये प्‍लेटफॉर्म लाइसेंस से छूट वाले आवृत्ति बैंड के बाहर संचालित हो रहे पर्सनल मोबाइल रेडियो (PMR) बेच रहे थे, जिनसे अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है. वे बिना ETA सर्टिफिकेशन यानी 'उपकरण प्रकार अनुमोदन' प्रमाणन या लाइसेंसिंग जरूरतों के सही डिस्‍क्‍लोजर के ऐसा कर रहे थे. 

मौजूदा नियमों के तहत, लाइसेंस छूट केवल 446.0-446.2 मेगाहर्ट्ज बैंड में ही संचालित होने वाले पर्सनल मोबाइल रेडियो (PMR) पर लागू होती है. स्‍मॉल-कैटगरी रेडियो आवृत्ति उपकरणों के उपयोग संबंधी नियम 2018 का नियम-5 कहता है कि वॉकी-टॉकी बनाने वाली कंपनियों और बेचने वालों को ऐसे उपकरणों के आयात, बिक्री या संचालन से पहले ETA (अनुमति और प्रमाणीकरण) प्राप्त करना जरूरी होता है.

इन प्‍लेटफॉर्म्‍स पर  16,970 से अधिक गैर-अनुपालन वाले उत्पाद के सूचीबद्ध किए जाने की पहचान के बाद 13 ई-कॉमर्स मंचों चिमिया, जियोमार्ट, टॉक प्रो, मीशो, मास्कमैन टॉयज, ट्रेडइंडिया, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजीज, वरदानमार्ट, इंडियामार्ट, मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक (फेसबुक मार्केटप्लेस), फ्लिपकार्ट, कृष्णा मार्ट और अमेजन को नोटिस जारी किए गए. 

उपभोक्‍ता मामले विभाग की अधिकारी ने क्‍या बताया? 

इन ई-कॉमर्स मंचों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की है. इन पर 10 लाख रुपये और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आठ कंपनियों के खिलाफ अंतिम आदेश जारी करते हुए कुल 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बताया कि प्राधिकरण ने उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापनों एवं अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए मीशो, मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक (फेसबुक मार्केटप्लेस), फ्लिपकार्ट और अमेजन पर 10 लाख रुपये और चिमिया, जियोमार्ट, टॉक प्रो और मास्कमैन टॉयज पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. उन्होंने बताया कि मीशो, मेटा, चिमिया, जियोमार्ट और टॉक प्रो ने अपना जुर्माना अदा कर दिया है. बाकी कंपनियों ने अभी भुगतान नहीं किया है.

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