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1 September Changes: अगस्‍त खत्‍म, सितंबर शुरू, तेल-LPG गैस से लेकर दूध, कार के दाम और टैक्‍स जुर्माने तक... आज से ये 7 बदलाव लागू

Rules and Rates Changes from Today, 1 September: आज से सितंबर महीने की शुरुआत हो रही है और इसी के साथ कई सारे बदलाव भी लागू हो रहे हैं, जो सीधा आपकी जेब पर असर डालेंगे. आइए जानते हैं उन बदलावों के बारे में.

1 September Changes: अगस्‍त खत्‍म, सितंबर शुरू, तेल-LPG गैस से लेकर दूध, कार के दाम और टैक्‍स जुर्माने तक... आज से ये 7 बदलाव लागू
1 September Rules Changes: आज से लागू हो रहे ये बड़े बदलाव, जिनका सीधा आपकी जेब पर होगा असर
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स

1 September Rules Changes from Today: अगस्त का महीना खत्म हो चुका है और सितंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है. आज से न केवल कैलेंडर बदल रहा है, बल्कि आपकी रोजमर्रा से जुड़े कई बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा आपकी जेब पर असर होने वाला है. आपके घर की रसोई से लेकर, महीने के बजट तक काफी कुछ बदलने वाला है. हो सकता है कि कुछ बदलाव आपको राहत भी दें, जबकि कुछ बदलाव आपका खर्च बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं. आइए जानते हैं, इन बदलावों के बारे में. 

पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव 

तेल मार्केटिंग कंपनियां यूं तो हर रोज पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी करती हैं, लेकिन महीने की पहली तारीख को लोगों का ध्‍यान जिन बड़े बदलावों पर जाता है, उनमें पेट्रोल-डीजल के दाम भी अहम हैं. कई बार इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनिया तो कई बार नायरा एनर्जी जैसी प्राइवेट तेल कंपनियां महीने की 1 तारीख को तेल के दाम में बड़े बदलाव करती है. पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल और डीजल के दाम कई बार बढ़े हैं. हालांकि हर महीने तेल के दाम बढ़ें, ये जरूरी नहीं. 

LPG सिंलेंडर के दाम में बदलाव 

तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG की नई कीमतें जारी करती हैं. अगस्‍त में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें 209 रुपये तक कम की गई थीं. उससे पहले जुलाई में भी 179 रुपये की कटौती की गई थी. हालांकि होर्मूज संकट के समय कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें एकाएक काफी बढ़ा दी गई थी. हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में पिछले महीने भी कोई बदलाव नहीं हुआ था. अब आज एक बार फिर नए रेट जारी हो सकते हैं.

कार खरीदना महंगा होगा 

सितंबर महीने में अगर आप कार खरीदने का प्‍लान बना रहे हैं तो आपका बजट पहले की तुलना में बढ़ने वाला है. आज 1 सितंबर 2026 से टाटा और हुंडई की कारें महंगी होने वाली है. कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, टाटा मोटर्स ने अपनी सभी वैरिएंट की कारों और एसयूवी की कीमतें 25 हजार रुपये तक बढ़ाने वाली है. वहीं हुंडई ने भी कारें महंगी होने का ऐलान किया है. 

दूध होने वाला है 9 रुपये तक महंगा 

इस महीने मुंबई के लोगों के घरों में रसोई का बजट बढ़ने वाला है और इसकी वजह 'दूध' हो सकता है. मुंबई में दूध के दाम 1-2 रुपये या 5 रुपये नहीं, बल्कि 9 रुपये तक बढ़ने वाले हैं. यहां हम पैकेट वाले दूध की बात नहीं कर रहे, बल्कि तबेले वाले दूध की बात कर रहे हैं. तबेले वाले दूध की कीमतें 9 रुपये/लीटर तक बढ़ जाएंगी. दूध कारोबारियों के मुताबिक, पशुओं के चारा की कॉस्‍ट बढ़ने और दूसरे तरह के खर्च बढ़ने के चलते ये फैसला लिया गया है. 

फरीदाबाद में प्रॉपर्टी टैक्‍स ज्‍यादा भरना होगा  

NCR के फरीदाबाद में आज से प्रॉपर्टी टैक्स और सीवर पानी बिल का बोझ बढ़ जाएगा. सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, अब पहले से ज्‍यादा टैक्‍स चुकाना होगा. कलेक्टर रेट के हिसाब से अब प्रॉपर्टी टैक्स जोड़ा जाएगा. यानी अगर दो कॉलोनीज में कलेक्टर रेट अलग-अलग है, तो वहां पर एक आकार के मकानों पर भी अलग-अलग टैक्स लगाया जाएगा. जहां पर कलेक्टर रेट ज्‍यादा होगा, वहां पर प्रॉपर्टी टैक्स ज्‍यादा लिया जाएगा. इसी के साथ पानी की दरें भी रिवाइज की गई हैं. इसमें करीब 200 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. करीब 14 साल बाद रेट रिवाइज हुआ है.

एयरपोर्ट पर विदेश यात्रा करनेवालों को राहत  

विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की प्रकिया अब आसान होने वाली है. आज 1 सितंबर से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को इमिग्रेशन क्लीयरेंस के दौरान अपने बोर्डिंग पास पर स्‍टांप यानी मुहर लगवाने की जरूरत नहीं होगी. ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने प्रोसेस को तेज और सुविधाजनक बनाने के ये बदलाव किया है. अब एयर पैसेंजर्स अपने मोबाइल फोन में ही इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास या फिर उसकी प्रिंटेड कॉपी दिखा सकते हैं. 

ITR डेडलाइन खत्म, आज से जुर्माना लगेगा

नॉन-ऑडिट बिजनेस और प्रोफेशनल्‍स के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न की डेडलाइन खत्‍म हो गई है. बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम वाले गैर-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए ITR की डेडलाइन 31 अगस्‍त थी. अब आपको जुर्माना लगेगा. जुर्माने के साथ असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल किया जा सकता है. देरी पर चार्ज 1,000 से 5,000 रुपये तक हो सकता है. बता दें कि सामान्य टैक्सपेयर्स के लिए ITR डेडलाइन 31 जुलाई थी. 
 

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