- कई देशों ने वीजा-ऑन-अराइवल सुविधा समाप्त कर ऑनलाइन ई-वीजा अनिवार्य कर दिया है.
- चिली, घाना और वेनेजुएला ने भारतीय यात्रियों के लिए ई-वीजा विकल्प शुरू कर वीजा प्रक्रिया को सरल बनाया है.
- ई-वीजा या ईटीए के लिए यात्रा से पहले सरकारी मंजूरी लेना जरूरी है, बिना अप्रूवल एयरलाइंस बोर्डिंग पास नहीं देती
Visa Rules 2026: विदेश यात्रा की योजना बनाते समय अक्सर पर्यटक पुरानी ट्रेवल गाइड या इंटरनेट की पुरानी जानकारी पर भरोसा कर लेते हैं. ऐसे में एयरपोर्ट पहुंचने पर भारी परेशानी हो सकती है. दरअसल, पासपोर्ट इंडेक्स की 2025 और 2026 की तुलनात्मक रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों ने अपनी सीमा सुरक्षा और आव्रजन प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप दे दिया है.
इन बदलावों के तहत कुछ देशों ने सीधे ऑन-अराइवल वीजा देना बंद कर दिया है, जिससे अब फ्लाइट में सवार होने से पहले अप्रूवल लेना जरूरी हो गया है. हालांकि, कुछ देशों ने भारतीय पर्यटकों की सुविधा के लिए कागजी वीजा की जगह ऑनलाइन ई-वीजा की शुरुआत की है. इस तरह कई देशों ने वीजा-ऑन-अराइवल (Visa-on-Arrival) की सुविधा खत्म कर ई-वीजा (e-Visa) या ऑनलाइन ईटीए (ETA) जरूरी कर दिया है, तो कुछ ने वीजा प्रक्रिया को आसान बनाया है.
इन 9 देशों ने बदले वीजा नियम
लाओस
- पुराना नियम: भारतीय पर्यटकों को एयरपोर्ट पहुंचने पर वीजा-ऑन-अराइवल मिलता था.
- नया नियम : अब वीजा-ऑन-अराइवल सुविधा खत्म कर दी गई है. यात्रियों को यात्रा से पहले ऑनलाइन आवेदन करके ई-वीजा प्राप्त करना होगा.
कतर
- पुराना नियम: भारतीयों के लिए ऑन-अराइवल एंट्री उपलब्ध थी.
- नया नियम : कतर ने प्रक्रिया बदल दी है. अब भारतीय नागरिकों को यात्रा से पहले एडवांस ई-वीजा लेना अनिवार्य कर दिया है.
श्रीलंका
- पुराना नियम: पहले ई-वीजा ऑन अराइवल की श्रेणी में सूचीबद्ध था.
- नया नियम: अब श्रीलंका जाने के लिए ईटीए (Electronic Travel Authorisation) जरूरी कर दिया गया है. यानी यात्रियों को उड़ान भरने से पहले ईटीए अप्रूवल लेना जरूरी है.
ईरान
- पुराना नियम: भारतीय नागरिकों को ऑन-अराइवल सुविधा का लाभ मिलता था.
- नया नियम: ऑन-अराइवल सिस्टम समाप्त कर दिया गया है. अब आधिकारिक ई-वीजा पोर्टल के माध्यम से ई-वीजा आवेदन करना होगा.
केप वर्डे
- पुराना नियम: ऑनलाइन प्री-रजिस्ट्रेशन के जरिए ऑन-अराइवल वीजा मिलता था.
- नया नियम: एक जनवरी 2026 से भारत सहित 96 देशों के लिए ऑन-अराइवल वीजा बंद कर दिया गया है. अब दूतावास या आधिकारिक माध्यम से पहले से वीजा लेना जरूरी है.
निकारागुआ
- पुराना नियम: ऑन-अराइवल या सब्स्टीट्यूट वीजा प्रोग्राम उपलब्ध था.
- नया नियम: 14 फरवरी 2026 से नया नियम लागू हुआ है. भारतीय नागरिक अब केवल ऑनलाइन ई-वीजा अप्लाई कर सकते हैं या अप्रूवल के लिए इमिग्रेशन अधिकारियों को ईमेल से फॉर्म जमा कर सकते हैं. ऑन-अराइवल एंट्री पूरी तरह बंद है.
चिली, घाना और वेनेजुएला
- पुराना नियम: इन तीनों देशों में भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए स्टिकर या एंबेसी वीजा अनिवार्य था.
- नया नियम: यहां से भारतीय यात्रियों के लिए राहत की खबर है. इन देशों ने अपनी प्रक्रिया को आसान बनाते हुए ई-वीजा का विकल्प शुरू कर दिया है, जिससे अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकती है.
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इंटरनेशनल टिकट बुक करने से पहले इन बातों का ध्यान
- ई-वीजा या ईटीए के लिए यात्रा शुरू करने से पहले ही सरकारी मंजूरी की आवश्यकता होती है. बिना अप्रूवल के एयरलाइंस आपको बोर्डिंग पास जारी नहीं करेगी.
- केवल संबंधित देश की आधिकारिक इमिग्रेशन वेबसाइट या दूतावास के जरिए ही ई-वीजा आवेदन करें. फर्जी या अनाधिकृत ट्रेवल एजेंटों के दावों से बचें.
- सुनिश्चित करें कि आपके पासपोर्ट की वैधता यात्रा की तारीख से कम से कम 6 महीने बची हो और उसमें पर्याप्त खाली पन्ने मौजूद हों.
- कई देश ई-वीजा जारी करने से पहले कंफर्म रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग और पर्याप्त फंड का सबूत मांगते हैं. नॉन-रिफंडेबल टिकट बुक करने से पहले इमिग्रेशन नियमों की दोबारा जांच अवश्य कर लें.
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