केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के लिए नए नियमों को नोटिफाई कर दिया है. नए नियमों के तहत, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जो पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, वह अब 5 साल के लिए या फिर 18 साल की का होने तक वैलिड होंगे.
विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को पासपोर्ट (अमेंडमेंट) रूल्स 2026 को नोटिफाई कर दिया है. ये नियम पासपोर्ट रूल्स 1980 में बदलाव करते हैं.
क्या है नए नियम?
संशोधित नियम 12(1A) के तहत 15 साल से कम उम्र को बच्चों को जारी किया गया 36 पन्नों वाला सामान्य पासपोर्ट अब 5 साल या उसके 18 साल के होने तक वैलिड रहेगा.
The Ministry of External Affairs has notified the Passports (Amendment) Rules, 2026, amending the Passports Rules, 1980. The amendment provides that an ordinary passport with 36 pages issued to a child under 15 years of age will be valid for five years or until the child turns… pic.twitter.com/Y9I9qBii1w
— Press Trust of India (@PTI_News) September 17, 2026
अब तक क्या नियम था?
अब तक यह नियम था कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 36 पन्नों वाला सामान्य पासपोर्ट 5 साल या बच्चे की उम्र 15 साल होने तक ही वैलिड होता था. यानी, अगर किसी 12 साल के बच्चे का पासपोर्ट बनता था तो वह केवल 3 साल (15 साल की उम्र तक) के लिए ही वैलिड होता था.
इसलिए, अगर कोई बच्चा 15 साल की उम्र पार कर लेता था, तो उसका पासपोर्ट अमान्य हो जाता था. उसे नया पासपोर्ट बनवाना पड़ता था.
नए नियम से क्या फायदा होगा?
पहले 36 पन्नों के सामान्य पासपोर्ट की वैलिडिटी 5 साल या 15 साल की उम्र तक ही थी. लेकिन अब यह बढ़कर 18 साल तक कर दी गई है. इसका मतलब हुआ कि अगर अब कोई 13 या 14 साल का बच्चा पासपोर्ट बनवाता है तो वह 18 साल की उम्र तक वैलिड रहेगा.
18 साल की उम्र पूरी करने के बाद वह नया पासपोर्ट बनवा सकता है जो 10 साल तक वैलिड रहता है.
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