सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फोटो वायरल हो रहा है. ये फोटो किसी ऑफिस के नोटिस बोर्ड का है. वहीं, इस नोटिस में कुछ ऐसा लिखा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और गुस्सा भी जता रहे हैं. वर्क-लाइफ बैलेंस की बात करने वाले दौर में इस तरह का नियम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नलिनी उनागर नाम की एक यूजर ने एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर लगे एक नियम की तस्वीर दिखाई है. नोटिस पर लिखा है कि कर्मचारियों को 30 मिनट का लंच ब्रेक दिया जाता है. अगर कोई कर्मचारी 30 मिनट से ज्यादा समय लेता है, तो उसे हर एक्स्ट्रा मिनट के बदले 60 मिनट का बिना पे का 'फोकस टाइम' ऑफिस में देना होगा.
नोटिस में इस नियम को समझाने के लिए एक उदाहरण भी दिया गया है. इसमें लिखा था कि अगर कोई कर्मचारी 30 मिनट की जगह 31 मिनट का लंच ब्रेक लेता है, तो उसे शाम 6 बजे घर जाने के बजाय 7 बजे तक ऑफिस में रुककर काम करना होगा.
सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्साIf your management writes policies like this, don't be surprised when your best employees write resignation emails. pic.twitter.com/3v5jZGA3XS
— Nalini Unagar (@NalinisKitchen) June 22, 2026
अब, जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. हजारों लोगों ने इस नियम को लेकर गुस्सा जताया है. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'इस नियम को देखते हुए तो अगर कर्मचारी 1 मिनट ज्यादा काम करें, तो कंपनी को भी 1 घंटे की एक्स्ट्रा सैलरी देनी चाहिए.' वहीं, एक अन्य यूजर ने बताया कि उसने भी ऐसी कंपनी में काम किया है जहां सिर्फ 1 मिनट लेट आने पर 30 मिनट की सैलरी काट ली जाती थी.
कई लोगों ने अपने-अपने ऑफिस के एक्सपीरियंस भी शेयर किए और बताया कि किस तरह कुछ कंपनियों में आज भी ऐसे सख्त नियम लागू हैं. पोस्ट वायरल होने के बाद कई लोगों ने कंपनियों के माइक्रोमैनेजमेंट पर सवाल उठाए.
लोगों का कहना है कि कर्मचारियों की हर मिनट का हिसाब रखने की बजाय कंपनियों को उनके काम पर ध्यान देना चाहिए. अगर कर्मचारी अपना काम समय पर और सही तरीके से पूरा कर रहे हैं, तो कुछ मिनटों की देरी को इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए.
(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)
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