राकेश बबन कुंभार नाम का एक शख्स कुछ साल पहले कीर्ति गायकवाड़ नाम की लड़की से मिला. दोनों के बीच दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. उसने कीर्ति से शादी करने का वादा किया और दोनों ने 2016 में ठाणे जिले के दिवा में एक साथ लिव-इन (Live-in) में रहना शुरू कर दिया.
लेकिन राकेश पहले से शादीशुदा था, उसकी एक बेटी भी थी. कीर्ति ने जब कुंभार से शादी के बारे में पूछा तो उसने इस सवाल को टाल दिया. वह शराब के नशे में घर लौटता. उसने कीर्ति के चरित्र पर भी शक करना शुरू कर दिया. दोनों के बीच एक दिन शादी की बात को लेकर इतनी कहासुनी हुई कि कीर्ति ने खुद को आग लगा ली. यह हादसा 27 नवम्बर, 2016 को हुआ.
वह 90 प्रतिशत तक झुलस गई और उसका तीन दिन अस्पताल में इलाज चला, जिसके बाद उसकी मौत हो गई.
अब महाराष्ट्र की एक अदालत ने 2016 में अपने लिव-इन-पार्टनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में राकेश को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. ठाणे जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर वी तमनेकर ने भादंसं की धारा 306 के तहत राकेश बबन कुंभार को दोषी ठहराया और सजा सुनाई.
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