'आप कितना कमाते हैं?' जैसे सवाल का अधिकांश लोगों को सभी के साथ चर्चा करने का मन नहीं करता है. ऐसी जानकारी आमतौर पर सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही बताई जाती है. हालांकि, वैवाहिक विवाद के मामले में चीजें काफी अलग हो जाती हैं, जैसे- जब कोई तलाक के लिए फाइल करता है, तो भावनात्मक चुनौतियों के अलावा उसका वित्त भी प्रभावित होता है. संपत्ति को दोनों के बीच बांटा जाता है, लेकिन जब तलाक आपसी नहीं होता, तो कुछ मामलों में, पत्नी अपने पति से आय का विवरण मांग सकती है और भरण-पोषण की भी मांग कर सकती है. वहीं अगर पुरुष आय विवरण का खुलासा करने से इनकार करता है, तो भी पत्नी अन्य तरीकों से भी जानकारी हाासिल कर सकती है. हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) दायर करके अपने पति की आय का विवरण मांगा.
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने अपने हालिया आदेश में, आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि वह एक महिला को उसके पति की शुद्ध कर योग्य आय / सकल आय का सामान्य विवरण 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराए. यह आदेश महिला द्वारा अपने पति की आय का विवरण मांगने के लिए एक आरटीआई दायर करने के बाद आया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरुआत में आयकर अधिकारी, बरेली के आयकर विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) ने आरटीआई के तहत विवरण देने से इनकार कर दिया, क्योंकि पति ने इसके लिए सहमति नहीं दी थी.
इसके बाद महिला ने अपील दायर कर प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफएए) से मदद मांगी. हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि एफएए ने सीपीआईओ के आदेश को बरकरार रखा, जिसके बाद सीआईसी के पास दूसरी अपील दायर की गई. दरअसल, केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने पिछले कुछ आदेशों व सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों को देखा, जिसके बाद 19 सितंबर, 2022 को अपना आदेश दिया. इस बीच सीपीआईओ को पत्नी को अपने पति की शुद्ध कर योग्य आय/सकल आय का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.
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