अमेरिकी अदालत ने शिक्षक के तीन साल तक चालचलन पर निगरानी रखे जाने का आदेश दिया है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
ह्यूस्टन:
अमेरिका में 58 साल के एक भारतीय शिक्षक को कई भारतीयों के साथ एच-1बी वीजा एवं शिक्षकों की नौकरी मुहैया कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में एक अदालत ने 50,000 डॉलर का जुर्माना भरने तथा तीन साल तक उसके चालचलन पर निगरानी रखे जाने का आदेश दिया है.
एच-1बी वीजा धारक और फोर्ट स्टॉकटन इंडिपेंडेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट के पूर्व शिक्षक जॉर्ज मारियादास कुरूसू को सरकार को 5,987 डॉलर का जुर्माना देने को भी कहा गया. वह पिछले साल मई में गिरफ्तार किए जाने के बाद से संघीय हिरासत में है.
अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज लुई गुईरोला ने कुरूसू को 11 महीने की सजा सुनाई, जो वह काट चुका है और अमेरिका में भारतीय नागरिकों की भर्ती से संबंधित धोखाधड़ी योजना के मामले में 53,004.51 डॉलर की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया. (इनपुट भाषा से)
एच-1बी वीजा धारक और फोर्ट स्टॉकटन इंडिपेंडेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट के पूर्व शिक्षक जॉर्ज मारियादास कुरूसू को सरकार को 5,987 डॉलर का जुर्माना देने को भी कहा गया. वह पिछले साल मई में गिरफ्तार किए जाने के बाद से संघीय हिरासत में है.
अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज लुई गुईरोला ने कुरूसू को 11 महीने की सजा सुनाई, जो वह काट चुका है और अमेरिका में भारतीय नागरिकों की भर्ती से संबंधित धोखाधड़ी योजना के मामले में 53,004.51 डॉलर की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया. (इनपुट भाषा से)
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