पाकिस्तान की सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच (Qandeel Baloch) की हत्या करने के मामले में एक अदालत ने उसके भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है. फौजिया अजीम उर्फ कांदिल की 15 जुलाई 2016 को पंजाब प्रांत के मुल्तान में उसके घर में हत्या कर दी गई थी.
मुल्तान की सत्र अदालत में न्यायाधीश इमरान शफी ने बलूच के माता-पिता और सभी संदिग्धों की मौजूदगी में अपना फैसला सुनाया.
अदालत ने कांदिल के भाई मोहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) को उम्रकैद की सजा सुनाई जबकि उसके एक अन्य भाई असलम शाहीन, एक अन्य संबंधी हक नवाज और मौलवी अब्दुल कावी समेत अन्य सभी संदिग्धों को बरी कर दिया.
इस मामले में कुल 35 गवाहों ने अपने बयान दर्ज करवाए.
बलूच के भाई वसीम ने गुनाह कबूल कर लिया था और कहा था कि उसकी बहन ने सोशल मीडिया पर अपने बयानों और वीडियो से परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई.
पिछले महीने बलूच के माता-पिता ने अपने बेटों को माफी देते हुए उन्हें रिहा करने की मांग की थी. अदालत ने उनकी अपील ठुकरा दी थी.
बता दें, कंदिल बलूच या कंदील बलोच पाकिस्तानी सोशल मीडिया स्टार थीं. वह अपने बोल्ड अंदाज़ और विवादों में रहने की वजह से अक्सर मीडिया में छाईं रहती थी. परिवार को उनका अंदाज़ पंसद नहीं था, जिसके चलते कंदिल बलोच के भाई ने उसकी हत्या कर दी थी.
जियो न्यूज की खबर की मुताबिक भाई वसीम ने कंदील के हाथ और पैर पकड़े थे, जबकि हक नवाज ने उसका गला घोंटा था. खबर में यह भी कहा गया है कि हत्या से पहले संदिग्धों ने उसे और उसके अभिभावकों को कोई नशीला पदार्थ खिला दिया था.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं