लाहौर:
पाकिस्तान की एक अदालत ने प्रशासन को आदेश दिया है कि फेसबुक समेत उन तमाम वेबसाइट की पहुंच पर रोक लगाई जाए, जो मजहबी नफरत फैलाने में शामिल हैं। लाहौर हाईकोर्ट के न्यायाधीश शेख अजमत सईद ने सोमवार को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आदेश दिया, पाकिस्तान में मजहबी नफरत को बढ़ावा देने में लगी वेबसाइट पर रोक लगाई जाए। अदालत ने सरकार से यह भी कहा कि इस आदेश के क्रियान्वयन के बारे में एक रिपोर्ट उसके समक्ष 6 अक्टूबर तक सौंपे। न्यायाधीश ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें बहुचर्चित सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। फेसबुक पर पैगम्बर मुहम्मद की आकृतियों वाली एक स्पर्धा आयोजित करने का आरोप है। याचिका दाखिल करने वाले वकील मुहम्मद अजहर सिद्दीकी ने कहा कि सूचना तक पहुंच बनाने के नाम पर इस्लामी मूल्यों का अपमान किया गया है और इससे दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बातों को चोट पहुंच रही है। सिद्दीकी ने दावा किया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सूचना प्रौद्यिगकी मंत्रालय ने ऐसी वेबसाइट पर रोक नहीं लगाई है, जो मजहबी नफरत को बढ़ावा दे रही हैं।
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