
मुंबई हमले के मास्टर माइंड और जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद की नजरबंदी पर लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह 11 सितंबर तक इस पर कोई फैसला करे. हाफिज सईद ने अपनी नजरबंदी की अवधि और 60 दिनों के लिए बढ़ाए जाने के सरकार के आदेश को चुनौती दी थी. पंजाब गृह विभाग ने 28 जुलाई को एक आदेश जारी कर सईद और उसके चार सहयोगियों की नजरबंदी की अवधि 60 दिनों के लिए बढ़ा दी थी. सईद मुंबई आतंकी हमले का सरगना है.
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सईद ने नजरबंदी संबंधी 30 जनवरी के आदेश को चुनौती देते हुए लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. अदालत ने सात जून को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. संभवत: फैसला में देरी से निराश सईद ने पिछले हफ्ते नयी याचिका दायर की थी. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मजहीर अली नकवी ने पंजाब के गृह विभाग को निर्देश दिया कि वह सईद और उसके चार सहयोगियों की याचिका पर 11 सितंबर तक फैसला करे.
वीडियो : आतंकी हाफिज सईद की अपना राजनीतिक दल उसके बाद अदालत 12 सितंबर को सुनवाई करेगी. एक विधि अधिकारी ने अदालत से कहा कि गृह सचिव 11 सितंबर को याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनेंगे और मामले में फैसला करेंगे.
इनपुट : भाषा
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