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This Article is From Aug 25, 2022

पाकिस्तान की Anti Terror अदालत से Imran Khan को मिली ज़मानत, समर्थकों में खुशी की लहर

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Ex PM Imran Khan) की पार्टी पीटीआई (PTI) ने एक ट्वीट किया है, जिसमें इमरान खान अपने समर्थकों के बीच गाड़ी से निकलते दिख रहे हैं और उन्हें प्रेस रिपोर्टर्स और कैमरों ने घेर रखा है.

पाकिस्तान की Anti Terror अदालत से Imran Khan को मिली ज़मानत, समर्थकों में खुशी की लहर
इमरान खान को आतंकवाद मामले में 1 सितंबर तक गिरफ्तार नहीं कर सकेगी पाकिस्तान की पुलिस (File Photo)

एन्टी-टेरर कोर्ट (Anti Terror Court) से पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व PM इमरान ख़ान (Imran Khan) को ज़मानत मिल गई है. अब उनकी अगली पेशी 1 सितंबर को होगी. इसे लेकर इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने एक ट्वीट किया है, जिसमें इमरान खान अपने समर्थकों के बीच गाड़ी से निकलते दिख रहे हैं और उन्हें प्रेस रिपोर्टर्स और कैमरों ने घेर रखा है. पाकिस्तान की दुनिया न्यूज़ के अनुसार, एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इमरान खान की अंतरिम जमानत 1 लाख रुपए के मुचलके पर 1 सितंबर तक मंजूर कर दी. इससे पहले खबर आई थी कि  इस्लामाबाद (Islamabad) उच्च न्यायालय ने सोमवार को पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Ex PM Imran Khan) को आतंकवाद (Terrorism) से जुड़े एक मामले में बृहस्पतिवार तक के लिए जमानत दे दी थी.

गौरतलब है कि इस्लामाबाद में शनिवार को हुई एक रैली में पुलिस, न्यायपालिका और अन्य सरकारी संस्थानों को धमकी देने को लेकर 69 वर्षीय खान के खिलाफ आतंकवाद का मामला दर्ज किया गया है. इमरान खान के खिलाफ रविवार को आतंकवाद-विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया.  ‘डॉन' अखबार की खबर के अनुसार, खान के वकीलों बाबर अवान और फैसल चौधरी द्वारा दी गई अर्जी में कहा गया है कि ‘‘सत्तारूढ़ पीडीएम (पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट) खान को भ्रष्टाचार और भ्रष्ट नेताओं की निडर आलोचना और बेहद स्पष्ट तथा मुखर रुख के कारण निशाना बना रहा है.''

अर्जी में कहा गया है, ‘‘इस दुर्भावनापूर्ण एजेंडा के तहत, वर्तमान सरकार के इशारे पर इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र की पुलिस ने उनके (खान के) खिलाफ झूठा और निराधार मामला दर्ज किया है.''

अर्जी में कहा गया है कि सरकार ने ‘झूठे आरोपों के तहत' इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए ‘सभी हदें पार करने' का फैसला किया है और वह ‘‘किसी भी कीमत पर याचिकाकर्ता (खान) और उनकी पार्टी को फंसाना चाहती है.''

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