पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सात-साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई है. उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीए ए इंसाफ ने कहा कि कोर्ट ने 2018 में हुई दोनों की शादी को कानून का उल्लंघन बताते हुए फैसला सुनाया है. पिछले कुछ वक्त से इमरान खान के सितारे गर्दिश में हैं. इस सप्ताह विवादों में घिरे पूर्व प्रधानमंत्री के लिए यह तीसरा फैसला है, जो उनके खिलाफ गया है. यह फैसला पाकिस्तान में होने वाले आम चुनावों से पहले आया है.
‘जियो न्यूज' की खबर के अनुसार, “शुक्रवार को रावलपिंडी के अदियाला जेल परिसर के अंदर 14 घंटे तक मामले की सुनवाई के एक दिन बाद वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कुदरतुल्ला ने आज फैसला सुनाया.”
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खबर में कहा गया है कि दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और फैसला सुनाए जाने के समय खान और बुशरा दोनों अदालत कक्ष में मौजूद थे.
इमरान खान को गुरुवार को होने वाले आम चुनाव लड़ने से भी रोक दिया गया है. इमरान खान फिलहाल जेल में बंद हैं और हाल ही में उन्हें सरकारी संवदेनशील गोपनीय दस्तावेज को सार्वजनिक करने को लेकर 10 साल की सजा सुनाई गई थी. वहीं तोषाखाना मामले में सरकारी उपहारों को अपने पास रखने के लिए 14 साल की सजा सुनाई गई थी.
'इद्दत' की अवधि पूरा नहीं करने का आरोप
यह मामला बुशरा के पहले पति खावर मनेका ने दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बुशरा ने दो विवाहों के बीच अनिवार्य अंतराल यानी ‘इद्दत' की इस्लामी प्रथा का उल्लंघन किया है. मनेका ने बुशरा बीबी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक इमरान खान पर शादी से पहले व्यभिचारी संबंध में होने का आरोप भी लगाया था.
पिछले साल 5 अगस्त को किया गया था गिरफ्तार
इमरान खान को पाकिस्तान निर्वाचन आयोग द्वारा दायर तोषाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी पाए जाने के बाद पिछले साल पांच अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, तब से वह जेल में बंद हैं. उन्हें पहले अटक जेल में रखा गया था और बाद में अदियाला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था.
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