काहिरा:
मिस्र की एक अदालत ने अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को बहाल करने की मांग कर रहे इस्लामी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड को सोमवार को प्रतिबंधित कर दिया और उसकी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया।
काहिरा स्थित अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद अल सैयद ने कहा, ‘मुस्लिम ब्रदरहुड की गतिविधियों तथा गैर सरकारी संगठन के इसके दर्जे को प्रतिबंधित किया जाता है। इस संगठन की ओर से चलाई जाने वाली तथा इसकी भागीदारी वाली सभी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी।’
अदालत ने मिस्र की अंतरिम सरकार को आदेश दिया कि इस फैसले के खिलाफ अपील किए जाने तक ब्रदरहुड के धन और दूसरी संपत्तियों को जब्त रखा जाए।
अदालत से ब्रदरहुड के गैर-सरकारी संगठन को मिले दर्जे की समीक्षा की मांग करती याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। यह याचिका तगाम्मू पार्टी की ओर से दायर की गई थी।
अदालत ने अपने इस फैसले का आधार तत्काल नहीं बताया। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम ब्रदरहुड अपील कर सकता है। संगठन के प्रमुख सदस्य इब्राहीम मुनीर ने कहा, ‘यह पूरी तरह से एकपक्षीय फैसला है।’ बीते 3 जुलाई को राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद से मुस्लिम ब्रदरहुड उनकी बहाली की मांग कर रहा है।
काहिरा स्थित अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद अल सैयद ने कहा, ‘मुस्लिम ब्रदरहुड की गतिविधियों तथा गैर सरकारी संगठन के इसके दर्जे को प्रतिबंधित किया जाता है। इस संगठन की ओर से चलाई जाने वाली तथा इसकी भागीदारी वाली सभी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी।’
अदालत ने मिस्र की अंतरिम सरकार को आदेश दिया कि इस फैसले के खिलाफ अपील किए जाने तक ब्रदरहुड के धन और दूसरी संपत्तियों को जब्त रखा जाए।
अदालत से ब्रदरहुड के गैर-सरकारी संगठन को मिले दर्जे की समीक्षा की मांग करती याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। यह याचिका तगाम्मू पार्टी की ओर से दायर की गई थी।
अदालत ने अपने इस फैसले का आधार तत्काल नहीं बताया। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम ब्रदरहुड अपील कर सकता है। संगठन के प्रमुख सदस्य इब्राहीम मुनीर ने कहा, ‘यह पूरी तरह से एकपक्षीय फैसला है।’ बीते 3 जुलाई को राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद से मुस्लिम ब्रदरहुड उनकी बहाली की मांग कर रहा है।
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