डोनाल्ड ट्रंप की संपत्ति जब्त होने के कारण उनकी टाइकून की छवि को अपमानजनक झटका लगा है क्योंकि उनके वकीलों ने सोमवार को माना है कि उनके पास धोखाधड़ी से अपनी संपत्ति बढ़ाने के मामले में 464 मिलियन डॉलर के जुर्माने के खिलाफ अपील करने के लिए नकदी नहीं है. बता दें कि ट्रंप नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं. ट्रंप ने फरवरी में न्यूयॉर्क सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की बात की थी.
ट्रंप के वकीलों ने एक नई फाइलिंग में कहा, "लेकिन पहले उन्हें अपील अदालत द्वारा प्रबंधित खाते में पैसा डालना होगा या पूरी राशि का बॉन्ड जमा करना होगा, लेकिन 30 इंशोरेंस अंडरराइटर ने उनकी सहायता की याचिका को खारिज कर दिया है". ट्रंप की नकदी की कमी इस संभावना को बढ़ाती है कि न्यूयॉर्क राज्य अगले सोमवार से पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति को जब्त करना शुरू कर सकता है. इसमें देरी तभी की जा सकती है अगर अदालत का अपीलीय विभाग इसके लिए सहतम होता है.
ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन के जनरल काउंसिल एलन गार्टन ने एक फाइलिंग में अदालत से कहा, "प्रतिवादियों को पूरे 464 मिलियन डॉलर का अपील बॉन्ड प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है". न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ने पिछले महीने फैसला सुनाया था कि ट्रम्प और उनकी कंपनी ने गैरकानूनी तरीके से अपनी संपत्ति बढ़ाई थी और अनुकूल बैंक ऋण या बीमा शर्तों को प्राप्त करने के लिए संपत्तियों के मूल्य में हेरफेर किया था. न्यायाधीश ने ट्रम्प को 355 मिलियन डॉलर और ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया था, जबकि उनके बेटों एरिक और डॉन जूनियर प्रतेयक को 4 मिलियन डॉलर से अधिक सौंपने को कहा गया है.
बता दें कि ट्रम्प इस महीने की शुरुआत में 91.6 मिलियन डॉलर का एक अलग बॉन्ड भरने में कामयाब रहे, क्योंकि उन्होंने न्यूयॉर्क की लेखिका ई. जीन कैरोल द्वारा दायर मुकदमे में यौन उत्पीड़न और मानहानि के फैसले के खिलाफ अपील की थी. लेकिन उनके वकीलों ने कहा कि सभी प्रमुख बॉन्ड प्रदाताओं की आंतरिक नीतियां उन्हें धोखाधड़ी के मामले में अचल संपत्ति को कोलेट्रल के रूप में स्वीकार करने से रोकती हैं, और कई 100 मिलियन डॉलर की सीमा को अधिक नहीं बढ़ा रहे हैं.
इससे ट्रंप के पास बॉन्ड का 120 प्रतिशत नकद और नकद समकक्षों के रूप में पोस्ट करने का एकमात्र विकल्प बचता है, जो फीस और ब्याज के साथ कुल 557.5 मिलियन डॉलर है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं