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This Article is From Aug 12, 2016

उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
प्रतीकात्मक फोटो
  • सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा
  • उत्तराखंड में 2011 में लोकायुक्त बिल पास किया गया
  • सितंबर 2013 में राज्यपाल और राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
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नई दिल्ली: उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करना है.

सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर याचिका दाखिल की गई है. बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल कर कहा है कि उत्तराखंड में 2011 में लोकायुक्त बिल पास किया गया था और सितंबर 2013 में राज्यपाल और राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा दी थी, लेकिन इसके बाद राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है. जबकि राज्य में भ्रष्टाचार से जुड़ी करीब 700 शिकायतें लंबित पड़ी हैं.

गौरतलब है कि यूपी में अधिकार का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त नियुक्त किया था. कोर्ट ने कहा था कि यूपी में लोकायुक्त की नियुक्ति जैसे साधारण मामले में संवैधानिक पदाधिकारी फेल हुए हैं.

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