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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: 13.37 एकड़ जमीन सौंपने की मांग, इलाहाबाद HC में सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ?

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में करीब दो घंटे तक सुनवाई हुई.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: 13.37 एकड़ जमीन सौंपने की मांग, इलाहाबाद HC में सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ?
इलाहाबाद हाईकोर्ट

यूपी के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस अवनीश सक्सेना की एकल पीठ के समक्ष करीब दो घंटे तक चली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं. मामले की अगली सुनवाई अब 20 नवंबर को निर्धारित की गई है.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मूल वाद संख्या-1 समेत कुल 18 मुकदमों की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है. इन मामलों में शाही ईदगाह मस्जिद को अतिक्रमण बताते हुए मंदिर पक्ष ने विवादित परिसर की पूरी 13.37 एकड़ भूमि श्रीकृष्ण जन्मभूमि को सौंपने की मांग की है. साथ ही मंदिर के जीर्णोद्धार और स्थायी निषेधाज्ञा की भी मांग की गई है. इस मामले में अक्टूबर 2023 से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई जारी है. हाईकोर्ट अयोध्या विवाद की तर्ज पर इन मुकदमों की सीधे सुनवाई कर रहा है.

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष ने कुल 18 याचिकाएं दाखिल की हैं. इनमें दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद मंदिर की जमीन पर बनी है और इसे अतिक्रमण बताते हुए जमीन मंदिर पक्ष को वापस सौंपने की मांग की गई है. इन याचिकाओं पर अक्टूबर 2023 से सुनवाई चल रही है.

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