आजम खान (फाइल फोटो).
नई दिल्ली:
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका रामसेवक शुक्ल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में आजम खान को उत्तर प्रदेश के जल निगम के प्रमुख से हटाने की मांग की गई है.
याचिकाकर्ता के वकील विष्णु जैन का कहना है कि आजम खान की नियुक्ति उत्तर प्रदेश के जल निगम के प्रमुख के तौर पर केवल तीन साल के लिए हुई थी. यह अवधि 29 मार्च 2015 को खत्म हो चुकी है. उसके बावजूद आजम खान नियमों को ताक पर रखते हुए उत्तर प्रदेश के जल निगम के प्रमुख बने हुए हैं.
याचिकाकर्ता ने मांग की है कि आजम खान को तुरंत जल निगम के प्रमुख पद से हटाया जाए.
याचिकाकर्ता के वकील विष्णु जैन का कहना है कि आजम खान की नियुक्ति उत्तर प्रदेश के जल निगम के प्रमुख के तौर पर केवल तीन साल के लिए हुई थी. यह अवधि 29 मार्च 2015 को खत्म हो चुकी है. उसके बावजूद आजम खान नियमों को ताक पर रखते हुए उत्तर प्रदेश के जल निगम के प्रमुख बने हुए हैं.
याचिकाकर्ता ने मांग की है कि आजम खान को तुरंत जल निगम के प्रमुख पद से हटाया जाए.
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