फाइल फोटो
नई दिल्ली:
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगला खाली करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के वकील ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने सरकारी बंगला खाली कर दिया है, लिहाज़ा उनकी याचिका निष्प्रभावी हो गई है. कोर्ट ने याचिका को निष्प्रभावी कहते हुए निपटारा किया.
दरअसल मुलायम सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बढ़ती उम्र और खराब होती सेहत का हवाला दिया था. मुलायम सिंह यादव ने बंगला खाली करने के लिए दो साल की मोहलत मांगी थी. वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने भी सरकारी बंगला खाली करने के लिए दो साल की मोहलत मांगी थी. उनका कहना था कि वो अभी घर बनाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वे किराए का मकान तलाश रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के कानून को रद्द करते हुए सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकार बंगला खाली कराने का आदेश दिया था.
दरअसल मुलायम सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बढ़ती उम्र और खराब होती सेहत का हवाला दिया था. मुलायम सिंह यादव ने बंगला खाली करने के लिए दो साल की मोहलत मांगी थी. वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने भी सरकारी बंगला खाली करने के लिए दो साल की मोहलत मांगी थी. उनका कहना था कि वो अभी घर बनाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वे किराए का मकान तलाश रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के कानून को रद्द करते हुए सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकार बंगला खाली कराने का आदेश दिया था.
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