- इलाहाबाद HC ने बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा खान को जमानत देने से इनकार किया.
- जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच ने 63 याचिकाओं पर सुनवाई की.
- मौलाना तौकीर रजा और डॉ नफीस को छोड़ बाकी सभी को जमानत मिली.
बरेली हिंसा मामले में मास्टरमाइंड बताए जा रहे मौलाना तौकीर रजा खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है. तौकीर रजा के साथ डॉ नफीस को भी जमानत देने से अदालत ने इनकार कर दिया. हिंसा से जुड़ी 63 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया. तौकीर रजा और डॉ नफीस के अलावा सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है. जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने आदेश दिया है.
बरेली हिंसा से जुड़ा मामला क्या है?
26 सितंबर 2025 को बरेली में हिंसा हुई थी. मामले में मौलाना तौकीर रजा खान को मास्टरमाइंड बताया गया. तौकीर रजा सहित कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई. इसके बाद, गिरफ्तार लोगों ने जेल से बाहर आने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस मामले में पुलिस ने अलग–अलग थानों में करीब दस एफआईआर दर्ज की थी.
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रिपोर्ट के मुताबिक, बरेली हिंसा में दो कॉन्स्टेबल घायल हुए थे. कॉन्स्टेबल सिद्धांत चौधरी को गंभीर चोट आई, जब एक गोली उनके बाएं हाथ को छूकर निकल गई, जिससे उनकी यूनिफॉर्म भी जल गई. कॉन्स्टेबल आदित्य प्रताप सिंह भी चीजों के टकराने से घायल हो गए.
पुलिस ने घटनास्थल से अहम सबूत बरामद किए, जिनमें 12-बोर कारतूस के दो खाली खोल, एसिड से भरी टूटी हुई कांच की बोतलों के टुकड़े और बड़ी संख्या में ईंटें और पत्थर शामिल हैं. इसके बाद, पुलिस ने हाल ही में लागू भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें धारा 124(2) (देशद्रोह), 121 (युद्ध छेड़ना) और दंगा करने व हत्या की कोशिश से जुड़ी धाराएं शामिल हैं.
मौलाना तौकीर रजा खान को हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया. कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर के मामले में तौकीर रजा की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की गई थी.
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