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कानपुर: विनीत मिनोचा हत्याकांड में बहू शालू जेल से रिहा, कोर्ट को नहीं मिले सबूत; अब किसके खिलाफ होगा एक्शन?

कानपुर दवा व्यापारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में आरोपी बहू शालू मिनोचा की जेल से रिहाई हो चुकी है. हत्या की साजिश का विश्वसनीय सबूत नहीं मिलने कोर्ट रिहा करने का आदेश दिया.

कानपुर: विनीत मिनोचा हत्याकांड में बहू शालू जेल से रिहा, कोर्ट को नहीं मिले सबूत; अब किसके खिलाफ होगा एक्शन?
विनीत मिनोचा हत्याकांड में आरोपी बहू शालू रिहा. (Photo: NDTV)
  • कानपुर में विनीत मिनोचा हत्याकांड में आरोपी बहू की रिहाई हो गई है.
  • कोर्ट के आदेश के बाद शालू मिनोचा जेल से बाहर आई.
  • कोर्ट ने कहा शालू के खिलाफ हत्या की साजिश में शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला.
कानपुर:

उत्तर प्रदेश में कानपुर के चर्चित दवा व्यापारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में आरोपी शालू मिनोचा को अदालत से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी खत्म करते हुए 50 हजार रुपए के व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि शालू मिनोचा के खिलाफ हत्या की साजिश में शामिल होने को लेकर कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला है. इसे देखते हुए अदालत ने उनकी रिहाई के निर्देश दिए. कोर्ट ने कहा कि अगर शालू किसी अन्य मामले में वॉन्टेड नहीं हैं, तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए. हालांकि, उन्हें निर्देश दिया गया है कि जब भी कोर्ट या मामले के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ओर से बुलाया जाएगा, उन्हें हाजिर होना होगा.

शालू शाम 7:30 बजे जिला कारागार से बाहर आईं. निकलते वक्त उसने सबसे पहले जेल में लगी हांथ की मोहर को दिखाई. रिहाई के वक्त शालू के भाई बहन गेट पर मौजूद थे, उन्होंने शालू को अपने घेरे में ले लिया. मीडिया ने कई बार बात करने की कोशिश की लेकिन शालू ने कोई जवाब नहीं दिया. 

क्या है पूरा मामला?

पिछले दिनों कानपुर के दवा व्यापारी विनीत मिनोचा की हत्या हुई थी. पुलिस ने जांच के बाद दावा किया कि विनीत हत्याकांड की साजिश उनकी बहू शालू ने नहीं, बल्कि उनके बेटे सुब्रत मिनोचा ने रची थी.

पुलिस के मुताबिक, 5 सितंबर को विनीत मिनोचा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में नौकर विशाल और उसके साथी राजकिशोर की भूमिका सामने आई थी. घटना के बाद कथित हमलावरों की तस्वीरें पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थीं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विनीत के शरीर पर चाकू के 17 घाव मिलने की बात सामने आई थी.

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने शालू, विशाल और राजकिशोर से पूछताछ की थी. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ और जांच में सुब्रत का नाम सामने आने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था.

पुलिस ने दावा किया था कि सुब्रत को डर था कि उसके पिता दूसरी शादी कर सकते हैं. इसके अलावा वह पिता के कथित निजी जीवन को लेकर भी नाराज था. पुलिस ने इन्हीं कारणों को हत्या की साजिश के पीछे की वजह बताया था.

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जांच में पुलिस ने यह भी दावा किया था कि सुब्रत पर करीब 40 लाख रुपए का कर्ज था. पुलिस के मुताबिक, उसने अपने पिता की हत्या के लिए छह लाख रुपए की सुपारी तय की थी और आरोपियों को दो लाख रुपए एडवांस दिए थे.

अब कोर्ट के आदेश के बाद शालू मिनोचा को राहत मिली है. कोर्ट ने हत्या की साजिश में उनकी भूमिका को लेकर स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं मिलने के आधार पर न्यायिक अभिरक्षा खत्म करते हुए रिहाई का आदेश दिया है.

(with inputs from IANS)

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