समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. रामपुर के चर्चित डूंगरपुर बस्ती कांड में आजम खान की क्रिमिनल अपील पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनकी सजा पर रोक लगाने और जमानत देने से इनकार कर दिया है. आजम खान के साथ तीन अन्य दोषियों को भी हाईकोर्ट से मायूसी हाथ लगी है. सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
मार्च में रामपुर कोर्ट ने चर्चित डूंगरपुर मामले में सपा नेता आज़म खान को सात साल की सजा सुनाई थी. इसके अलावा पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. कोर्ट ने आजम खान समेत चारों को घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के मामले में दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई थी.
इस मामले में बाद में पुलिस जांच में आज़म खान का नाम भी आरोपी के तौर पर शामिल कर लिया गया था. रामपुर के गंज थाना क्षेत्र में डूंगरपुर बस्ती को खाली करवाने को लेकर साल 2019 में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें से एक मामला जेल रोड निवासी एहतेशाम की तरफ से भी दर्ज करवाया गया था. इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद रामपुर कोर्ट ने मार्च में आज़म खान समेत सभी को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी.
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