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किन लोगों को राशन कार्ड करना होगा सरेंडर, सरकार ने सख्त किये नियम, 5 साल में ढाई करोड़ कार्ड बंद

पात्र होते हैं तो आप राशन कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसके लिए अपात्र होते हैं तो आपको राशन कार्ड सरेंडर करना होता है.

किन लोगों को राशन कार्ड करना होगा सरेंडर, सरकार ने सख्त किये नियम, 5 साल में ढाई करोड़ कार्ड बंद
राशन कार्ड कब करना होगा सरेंडर
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स

राशन कार्ड को लेकर सरकार ने सख्त नियम बनाया है, जिसमें कहा गया है कि अपात्र लोगों को अपना राशन कार्ड (Ration Card) सरेंडर या ड्रॉप करना होगा. सरकार का उद्देश्य है कि राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, जिससे केवल जरूरतमंद लोगों का सरकार के फ्री राशन का लाभ मिल सके. यही वजह है कि सरकार ने राशन कार्ड के नियमों को सख्त कर दिया है. अगर अपात्र शख्स या परिवार राशन कार्ड का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और वसूली की जा सकती है. इसलिए सरकार नियमों में बदलाव भी कर रही है. अब राशन कार्ड को डिजिटल बनाया जा रहा है. बायोमैट्रिक और e-KYC सिस्टम लाया गया है.

भारत सरकार के एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2020 से 2025 तक 5 सालों में डिजिटलीकरण और नियमों में सख्ती के कारण 2.49 करोड़ से अधिक राशन कार्ड रद्द या सरेंडर किये गए हैं. वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2013 से अब तक करीब 6 करोड़ फर्जी और अपात्र राशन कार्डों को हटाया और रद्द किया गया है.

राशन कार्ड कब करना होगा सरेंडर

राशन कार्ड लेने के लिए पात्र होना जरूरी है. खाद्य और सार्वजनिक वितरण ने राशन कार्ड पात्रता को लेकर कुछ नियम बनाए हैं. वहीं अपात्रता के भी नियम है. यानी जब आप पात्र होते हैं तो आप राशन कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसके लिए अपात्र होते हैं तो आपको राशन कार्ड सरेंडर करना होता है. चलिए आपको बताते हैं कब आपको सरेंडर करना होगा राशन कार्ड.

  1. सरकारी नौकरी- अगर परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी या सेवा में है तो उन्हें BPL और मुफ्त राशन कार्ड सरेंडर करना होगा.
  2. तय सीमा से अधिक आय- अगर आपके परिवार की कुल सालाना इनकम सरकार द्वारा तय की गई गरीबी रेशा की सीमा से अधिक हो गई है तो आपको कार्ड सरेंडर करना होगा. यह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है. दिल्ली में यह सीमा 2.5 लाख है. जबकि हरियाणा में सालाना इनकम 1.8 लाख और कर्नाटक में 1.20 लाख निर्धारित है.
  3. पक्के मकान और वहान- अगर परिवार के पास खुद का पक्का मकान या चार पहिया वाहन या AC लगा है तो राशन कार्ड से फ्री सामान नहीं ले सकते हैं.
  4. इनकम टैक्स पेयर- अगर आपके परिवार का कोई सदस्य सालाना टैक्स भरता है, तो वह फ्री राशन का हकदार नहीं है.
  5. व्यवसायिक संपत्ति- अगर आपके पास कोई बड़ा व्यवसाय या व्यापारिक संपर्ति है, जिससे अच्छी आय होती हे. उसे राशन कार्ड सरेंडर करना होता है.

कब राशन कार्ड होता है डिएक्टिवेट

राशन कार्ड को कुछ विशेष कारणों की वजह से रद्द या डिएक्टिवेट भी किया जा सकता है. इसके लिए भी कुछ शर्तें, जिससे आपका राशन कार्ड डिएक्टिवेट किया जा सकता है.

  • जो लोग लगातार 6 महीने तक राशन नहीं उठाया है तो ऐसे लाभार्थियों के राशन कार्ड को सरकार अस्थायी रूप से डिएक्टिवेट कर देती है.
  • राशन कार्ड के सदस्यों को आधार-eKYC कराना जरूरी होता है. लेकिन बार-बार मौका देन के बाद भी eKYC या वेरिफिकेशन पूरा नहीं करते हैं तो इन राशन कार्ड को नकली या डुप्लीकेट मानकर हटा दिया जाता है.
  • अगर परिवार में किसी सदस्य की मौत हो चुकी है या शादी के बाद किसी दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से चले जाने पर उनका नाम राशन कार्ड से हटाया या ड्रॉप करना जरूरी होता है.


वहीं स्वेच्छा से भी राशन कार्ड को सरेंडर किया जा सकता है. जो लोग अपात्र श्रेणी में आते हैं तो स्वेच्छा से फॉर्म-7 भरकर अपना राशन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं.

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