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ITR दाखिल करने के बाद अगर Income Tax नोटिस आ जाए तो क्या करें? कैसे दें इसका जवाब? जानें यहां

Income Tax Notice: बता दें कि टैक्स न भरने, आय का खुलासा न करने, गलत जानकारी देने या और भी कई वजहों से इनकम टैक्स नोटिस भेज सकता है. टैक्स नोटिस आने पर घबराएं नहीं, बल्कि सही जानकारी जुटाकर जल्दी से जवाब दें.

ITR दाखिल करने के बाद अगर Income Tax नोटिस आ जाए तो क्या करें? कैसे दें इसका जवाब? जानें यहां
ITR Filing Tips: इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजता है जब उसे कुछ बेमेल या गलत लगता है.
नई दिल्ली:

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा (ITR Filing Deadline) 31 जुलाई को समाप्त चुकी है. इस बार लगभग 7.28 करोड़ आईटीआर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल किए गए हैं. हालांकि, आईटीआर दाखिल करते समय गलतियां होना काफी आम बात है. इन करोड़ों टैक्सपेयर्स में से कई लोगों ने या तो गलत आईटीआर फॉर्म चुना होगा या इनकम के सभी स्रोतों का खुलासा न करके या रिटर्न दाखिल करने में गलतियां की होंगी. कई बार गलती से कुछ बातें छूट जाती हैं या जानबूझकर कुछ बातें छुपाई जाती हैं.

अगर आपको भी इनकम टैक्स का नोटिस मिला है तो परेशान न हों. इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि कितने तरह  के इनकम टैक्स नोटिस आते हैं और उनका जवाब कैसे देना चाहिए.

इनकम टैक्स नोटिस का समय रहते जवाब देना जरूरी

इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स को नोटिस (income tax notice) भेजता है जब उसे कुछ बेमेल या गलत लगता है. टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स नोटिस के बारे में ईमेल के माध्यम से सूचित करता है और समय रहते नोटिस का जवाब देना जरूरी होता है.

इनकम टैक्स विभाग क्यों भेजता है नोटिस?

सबसे पहले ये जान लें कि किन-किन परिस्थितियों में इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है. बता दें कि टैक्स न भरने, आय का खुलासा न करने, गलत जानकारी देने या और भी कई वजहों से ये नोटिस आ सकती हैं.

 टैक्स न भरने पर मिलता है नोटिस

भले ही आपकी कंपनी आपकी सैलरी से टैक्स काटकर भरती है, फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना जरूरी है. अगर आपकी कंपनी ने आपके सैलरी से टैक्स काटा है, तो इसका मतलब है कि आपकी सैलरी इनकम टैक्स स्लैब के तहत निर्धारित मूल छूट सीमा से अधिक है. ऐसे में, ITR न भरने पर आयकर विभाग से नोटिस आ सकता है. अगर आपने एक साल ITR भरा है, लेकिन अगले साल नहीं भरा, तो भी विभाग आपको नोटिस भेजेगा. 

याद रखें, टैक्स संबंधी मामलों में देरी करने से परेशानी बढ़ सकती है. इसलिए, हर साल समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरें.

आयकर दाखिल न करने वाले व्यक्तियों को आयकर अधिनियम, 1961 की कई धाराओं के तहत नोटिस मिल सकते हैं, जिनमें धारा 139(9), 143(1), 143(2), 143(3), 245, 144, 147 और 148 शामिल हैं.

TDS कटने पर भी ITR जरूर भरें

अगर आपकी कंपनी आपकी सैलरी से TDS काट रही है तो भी आपको हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जरूर भरना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपकी कमाई एक निश्चित सीमा से ज्यादा है, तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, भले ही आपकी कंपनी ने टैक्स काट लिया हो.

कमाई की सही जानकारी नहीं देने पर आ सकता है नोटिस

वहीं, अगर आपने टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट निकाल दी है, तो आपको नोटिस मिल सकता है. अगर आपने अपनी कमाई की सही जानकारी नहीं दी या टैक्स में छूट गलत बताई है, तो भी नोटिस आ सकता है. इनकम टैक्स विभाग को आपकी सारी कमाई की जानकारी होनी चाहिए. इसलिए टैक्स फाइलिंग के दौरान सारी जानकारी सही-सही दें. टैक्स विभाग आपकी बड़ी-बड़ी पेमेंट्स, जैसे कि एक साथ ज्यादा पैसे जमा करना या क्रेडिट कार्ड से बड़ी खरीददारी पर भी नजर रखता है . जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरें, तो इन सब चीजों का सही-सही ब्योरा दें. 

इनकम टैक्स नोटिस मिलने पर क्या करें?

टैक्स नोटिस आने पर घबराएं नहीं, बल्कि सही जानकारी जुटाकर जल्दी से जवाब दें. अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिला है तो सबसे पहले इसे ध्यान से पढ़ें. नोटिस में दिया गया आपका नाम, पैन नंबर और टैक्स का साल सही से देखें और समझें कि नोटिस में क्या लिखा है. टैक्स विभाग कई तरह के नोटिस भेजता है, हर नोटिस का मतलब अलग होता है. अगर आपको नोटिस समझ नहीं आ रहा है या आप उसका जवाब कैसे देना है, यह नहीं पता चल रहा है तो आप किसी टैक्स एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं

इनकम टैक्स नोटिस का जवाब कैसे दें?

अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस (ITR notice) ईमेल पर मिला है तो आप उसका जवाब ऑनलाइन दे सकते हैं. इसके लिए आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'क्विक लिंक्स' में जाकर आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस को ऑथेंटिकेट करें. वहां आपको 'कंप्लायंस' सेक्शन मिलेगा, जहां आप अपना नोटिस ढूंढ सकते हैं. आपको वहां कुछ विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से आप नोटिस न भरने की वजह चुनकर अपना जवाब दर्ज कर सकते हैं. 

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