Accident Insurance in India: महंगाई को इस दौर में हर किसी के लिए इंश्योरेंस कराना जरूरी है. सोचिए,अगर अचानक कोई बीमारी हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, तो क्या होगा? अस्पताल के खर्चे, घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई का खर्च... सब कुछ सिर पर चढ़ जाएगा. ऐसे समय में इंश्योरेंस पॉलिसी (Insurance Policy) आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है .यह आपको बीमारी, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, चोरी, या अन्य अनिश्चित घटनाओं से होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाता है.इसमें आप इंश्योरेंस कंपनी को थोड़े-थोड़े पैसे प्रीमियम के रूप में जमा करते हैं, और बदले में कंपनी आपको मुश्किल समय में आर्थिक मदद देती है .
अगर हम ये कहें कि आप महज 20 रुपये सालाना भुगतान करके दो लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर (Insurance Coverage) हासिल कर सकते हैं तो भले आपको यकीन न हो, लेकिन यह सच है. केंद्र सरकार ने मई, 2015 में पीएम सुरक्षा बीमा योजना शुरू की थी.इस योजना के तहत यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है.आइए, जानते हैं कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना क्या है और इससे जुड़ी सुविधाएं कैसे पाई जा सकती है? साथ ही इसकी पात्रता और पूरी प्रक्रिया क्या है?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा शुरू की गई प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) केंद्र सरकार प्रायोजित एक दुर्घटना बीमा योजना (Accidental Insurance Policy)है. यह 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को असमय मौत और विकलांगता की हालत में परिवार को वित्तीय सुरक्षा मुहैया कराता है.
हालांकि, आत्महत्या से संबंधित मौतों को इससे बाहर रखा गया है. साथ ही वैसी आंशिक विकलांगता जिसके चलते पूर्ण हानि नहीं होती यानी अस्थायी विकलांगता को भी इस बीमा कवर से अलग रखा गया है.
पीएम सुरक्षा बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
पीएम सुरक्षा बीमा योजना में भाग लेने के लिए देश का कोई भी पात्र नागरिक भाग इससे जुड़े बैंकों या बीमा कंपनियों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. कई बैंक इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन पॉलिसी लेने की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं.आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से दिए गए टोल-फ्री नंबरों पर एक टेक्स्ट संदेश भेजकर भी इसमें रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है.
पीएम सुरक्षा बीमा योजना के क्या-क्या फायदे हैं? (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana benefits)
- यह योजना प्रत्येक वर्ष रिन्यूअल एक्सीडेंटल और डेथ इंश्योरेंस कवर प्रदान करती है.
- वार्षिक प्रीमियम 20 रुपये प्रति व्यक्ति है.
- ग्राहक के बैंक अकाउंट से ऑटोमेटेड प्रीमियम कटौती.
- सब्सक्राइबर्स के पास योजना को सालाना रिन्यू करने या लॉन्ग टर्म इनरोलमेंट चुनने का विकल्प है.
- भुगतान किए गए प्रीमियम पर धारा 80सी के तहत टैक्स में छूट का लाभ उपलब्ध है.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लेम करने की प्रक्रिया (PMSBY Claim procedure)
पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिए, बीमाधारक या नामांकित व्यक्ति को दुर्घटना के तुरंत बाद बैंक को सूचित करना होगा. क्लेम फॉर्म, एफआईआर और मृत्यु या विकलांगता प्रमाण पत्र सहित सभी जरूरी दस्तावेज 30 दिनों के भीतर जमा किए जाने चाहिए. इसके बाद बैंक मामले को वेरिफिकेशन और अगले प्रोसेस के लिए बीमा कंपनी को भेजता है. इसका लक्ष्य 30 दिनों के भीतर प्रक्रिया को पूरा करना है.
पीएम सुरक्षा बीमा योजना की पात्रता और जरूरी दस्तावेज (PM Suraksha Bima Yojana Eligibility)
पीएम सुरक्षा बीमा योजना बचत खाते वाले 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए खुली है. आधार कार्ड केवाईसी के लिए जरूरी प्राथमिक दस्तावेज है. अगर बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है, तो आवेदन पत्र के साथ इसकी एक फोटो कॉपी जमा करनी होगी. यह योजना न्यूनतम दस्तावेज के साथ आसानी से रजिस्ट्रेशन या सब्सक्रिप्शन की इजाजत देती है.
पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 432.9 मिलियन लोग शामिल
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, केंद्र ने फरवरी, 2024 तक पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत दायर 96.55 प्रतिशत दावों को निपटाया है और कुल मिलाकर 2,610 करोड़ रुपये का वितरण किया है. दुर्घटनाओं के कारण मौत या अपाहिज होने की स्थिति में बीमा कवर करने वाली पीएम सुरक्षा बीमा योजना ने मई 2015 में लॉन्च होने के बाद से फरवरी, 2024 तक लगभग 173,000 दावों का निपटारा किया है. वर्तमान में, इस योजना में देश के 432.9 मिलियन लोग शामिल हैं.
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