विज्ञापन

ट्रैफिक चालान अब सीधे कोर्ट में जाकर नहीं करवा सकेंगे कैंसिल, अब पहले करना होगा दो काम

ट्रैफिक चालान को गलत मानने वाले वाहन चालक जो कोर्ट में चालान को चैलेंज करना चाहेगा. वह अब सीधे कोर्ट नहीं जा सकते हैं. चालान रद्द कराने के नियम में अहम बदलाव किया गया है.

ट्रैफिक चालान अब सीधे कोर्ट में जाकर नहीं करवा सकेंगे कैंसिल, अब पहले करना होगा दो काम
दिल्ली में बदला ट्रैफिक चालान का नियम
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स

दिल्ली में ट्रैफिक चालान रद्द कराने के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है. सड़क पर नियम उल्लंघन करने के बाद वहानों का ई-चालान काटा जाता है. वहीं ट्रैफिक चालान को गलत मानने वाले वाहन चालक जो कोर्ट में चालान को चैलेंज करना चाहेगा. वह अब सीधे कोर्ट नहीं जा सकते हैं. अब कोर्ट से पहले वाहन चालक को सबसे पहले संबंधित अधिकारियों के सामने चालान को चुनौती देनी होगी. यानी चालान रद्द कराने के नियम में अहम बदलाव किया गया है.

ट्रैफिक चालान को लेकर क्या हुआ है बदलाव

सड़क पर किसी वाहन चालक का ई-चालान कट जाता है और उसे लगता है कि चालान गलत काटा गया है तो, वह कोर्ट का रुख करने का विचार करते हैं. लेकिन अब चालान को चैलेंज करने के लिए सीधे कोर्ट का जाने के नियम में बदलाव कर दिया गया है. नए नियम के तहत अब चालान को सबसे पहले संबंधित अधिकारियों के सामने अपील करनी होगी. इसके बाद संबंधित अधिकारी तथ्यों और चालान से जुड़े सबूत यानी कैमरा फुटेज या डिजिटल रूप से रिकॉर्ड की गई अन्य जानकारी की जांच करेंगे. जांच में अगर अथॉरिटी को लगता है कि चालान गलत तरीके से जारी हुआ है तो उसे उसी स्टेज पर रद्द किया जा सकेगा.

अगर अथॉरिटी चालान को रद्द नहीं करती है और वाहन चालक संबंधित अधिकारी के फैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो वह अलगे स्टेज में कोर्ट का रुख कर सकता है. हालांकि तब भी वाहन चालक यूं ही कोर्ट नहीं जा सकता है. यहां भी नियम में बदलाव किया गया है.

सुनवाई के लिए जमा करना होगा चालान का 50 प्रतिशत

अगर वाहन चालक को चालान को कोर्ट में चुनौती देनी है तो उसे सुनवाई से पहले चालान की 50 प्रतिशत रकम पहले ही जमा करानी होगी. रकम जमा कराने के बाद ही कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा. उदाहरण के रूप में समझें तो अगर आपका वाहन चालान 3000 रुपये का है तो आपको 1500 रुपये पहले ही कोर्ट में जमा कराने होंगे. जब आप रकम जमा करा देंगे तब कोर्ट आपके चालान की सुनवाई करेगा.

50 प्रतिशत जमा रकम का क्या होगा

कोर्ट में चालान की सुनवाई से पहले जो 50 प्रतिशत रकम जमा कराई जाएगी. तो ऐसा नहीं है कि वह रकम वापस नहीं होगा, यह केवल शर्त भर है. अगर सुनवाई के बाद आपका चालान गलत पाया गया तो जमा कराई गई 50 प्रतिशत रकम आपको वापस कर दिया जाएगा. वहीं अगर आपका चालान सही पाया गया तो आपको चालान का बचा हुआ 50 प्रतिशत रकम और जमा कराना होगा.

यह भी पढ़ेंः सड़क पर अचानक रोक ले ट्रैफिक पुलिस तो घबराएं नहीं! ! इन 5 बातों पर दें ध्यान और DL-RC समेत रखें ये 4 डॉक्‍यूमेंट साथ

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com