Train Delay Refund: ट्रेन से सफर करने वाले ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर ट्रेन बहुत लेट हो जाए तो टिकट का पैसा वापस नहीं मिलता. लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता. रेलवे ने ऐसे यात्रियों के लिए कुछ नियम बनाए हैं. अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट है और आप सफर नहीं करना चाहते, तो कुछ शर्तों के साथ पूरा पैसा वापस मिल सकता है. बस आपको सही समय पर सही तरीका अपनाना होगा. अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं, तो ये जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है और बाद में होने वाली परेशानी से भी बचा सकती है.
कब मिल सकता है पूरा पैसा वापस
अगर आपकी ट्रेन अपने तय समय से 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट चल रही है और आपके पास कन्फर्म, RAC या वेटिंग टिकट है, तो आप यात्रा नहीं करने का फैसला ले सकते हैं. ऐसी स्थिति में रेलवे पूरे टिकट का पैसा वापस कर सकता है. लेकिन इसके लिए रेलवे के नियमों का पालन करना जरूरी है.
ऑनलाइन टिकट वालों को क्या करना होगा
अगर आपने टिकट IRCTC की वेबसाइट या ऐप से बुक किया है, तो ट्रेन के चलने के तय समय से पहले TDR भरना जरूरी है. अगर TDR नहीं भरा गया, तो रिफंड मिलने में दिक्कत आ सकती है. TDR भरने के बाद रेलवे आपके रिफंड की प्रक्रिया शुरू करता है. आमतौर पर 3 से 7 कामकाजी दिनों के अंदर पैसा उसी बैंक खाते में आ जाता है, जिससे टिकट बुक किया गया था.

काउंटर से टिकट लिया है तो ये बात जान लें
अगर आपने रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से टिकट खरीदा है, तो आपको खुद काउंटर पर जाकर टिकट कैंसिल कराना होगा. सिर्फ ट्रेन लेट होने से अपने आप पैसा वापस नहीं मिलेगा. अगर टिकट कैंसिल नहीं कराया गया, तो रिफंड भी नहीं मिलेगा.
इन बातों का रखें ध्यान
अगर ट्रेन चलने के बाद टिकट कैंसिल किया जाता है, तो पूरा पैसा वापस नहीं मिलता. वहीं सामान्य दिनों में टिकट कैंसिल करने पर रेलवे कुछ पैसे काटता है. कितने पैसे कटेंगे, ये टिकट के प्रकार और टिकट कब कैंसिल किया गया, इस पर निर्भर करता है. इसलिए ट्रेन लेट होने की स्थिति में समय रहते सही कदम उठाना सबसे जरूरी है.
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