नये वित्त वर्ष से देश में इनकम टैक्स नियमों में कुछ बदलाव आए हैं, वहीं, कुछ नये नियम लागू भी किए गए हैं. नये फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ टैक्सेशन, डिडक्शन और इन्वेस्टमेंट से जुड़े कई नियम बदल गए हैं, जो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी हो गये हैं. कामकाजी, सैलरीड, व्यापारी वर्ग को इन सारे नियमों और बदलावों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये इनपर सीधा असर डालेंगे. हम यहां एक बार नजर डाल रहे हैं, कि आखिर क्या-क्या नियम हैं, जो इस महीने की शुरुआत से लागू हो चुके हैं.
पीएफ टैक्स (PF Taxation)
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के मुताबिक 1 अप्रैल 2022 से (25वां संशोधन) इनकम टैक्स के नए रूल्स को लागू कर दिया गया है. इस नए संशोधन का मतलब यह है कि अगर आप अपने EPF अकाउंट में 2.5 लाख तक ही डालते हैं तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा. जब आप इससे ज्यादा पैसा अकाउंट में डालेंगे तो आपको उससे मिलने वाले ब्याज पर पैसा चुकाना होगा.
क्रिप्टो टैक्स (Crypto Taxation)
सरकार ने आखिरकार वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA ) या (NFT) सहित क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स शुरू कर दिया है. नए नियम के अनुसार, क्रिप्टो एसेट्स पर होने वाले मुनाफे पर 30% टैक्स और सोर्स पर 1% टैक्स (TDS) काटा जाएगा. ये तब भी लागू होगा जब आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से कम हो.
क्रिप्टो में हुआ नुकसान तो नहीं होगी भरपाई
क्रिप्टो या डिजिटल एसेट से हुई कमाई पर तो टैक्स लगेगा ही, लेकिन अगर कमाई से उलट नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई उसके प्रॉफिट से नहीं कर पाएंगे.
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कोविड -19 उपचार खर्च पर कर राहत
कोविड-19 के इलाज के लिए मिलने वाली राशि पर साल 2022 से इसमें भी टैक्स छूट जारी रहेगी. ये राशि 10 लाख रूपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर किसी व्यक्ति की मौत कोविड के कारण होती है तो उसकी मृत्यु के 12 महीने के अंदर धनराशि प्राप्त हो जाएगी.
विकलांग व्यक्तियों को कर राहत
सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों को भी राहत दी है. अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति हैं तो उसके पैरेंट्स और गार्जियंस बदले में इंश्योरेंस ले सकते हैं और उस पर टैक्स छूट का फायदा भी उठा सकते हैं..
होम लोन पर अब नहीं मिलेगी एक्स्ट्रा छूट
आम आदमी के लिए अब घर खरीदना और महंगा हो सकता है क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से सरकार ने धारा 80EEA के तहत इनकम टैक्स बेनिफिट्स को बंद कर दिया है. आपको बता दें कि सरकार ने साल 2019 के बजट में इनकम टैक्स रिलेटेड नियमों में सेक्शन 80EEA को शामिल किया था. इस नियम के मुताबिक पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन में इंटरेस्ट चुकाने वालों को एक्स्ट्रा छूट मिलती थी.
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स्टेट गवर्मेंट के एंपलॉयर्स की NPS कटौती
राज्य सरकार के कर्मचारी अब अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14% तक NPS में योगदान कर सकते हैं. पहले यह अंशदान की सीमा महज 10% थी तक थी.यानी अब सेंट्रल गवर्नमेंट के एंपलॉइज़ को मिलने वाली कटौती की तरह सेक्शन 80CCD (2) के तहत भी इस कटौती का दावा कर सकते हैं.
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