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बैंक अकाउंट से बार-बार कैश निकालते हैं तो हो जाइए सावधान! Income Tax डिपार्टमेंट भेज सकता है नोटिस

Cash withdrawal limit for Savings Account: अगर आप बार-बार लिमिट से ज्यादा कैश निकालते हैं, तो बैंक अलर्ट मोड में चला जाता है और यह रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचा दी जाती है. अगर ट्रांजेक्शन आपकी इनकम से मेल नहीं खाता या सोर्स क्लियर नहीं है, तो टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है.

बैंक अकाउंट से बार-बार कैश निकालते हैं तो हो जाइए सावधान! Income Tax डिपार्टमेंट भेज सकता है नोटिस
Savings Account Cash Withdrawal Limit: कई बार लोग सोचते हैं कि सेविंग अकाउंट से पैसा निकालने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ऐसा नहीं है.
नई दिल्ली:

Income Tax Rule For Savings Accounts: अगर आप अपने सेविंग अकाउंट से बार-बार कैश विड्रॉल करते हैं, तो अब सतर्क हो जाइए. आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक ट्रांजेक्शन पर कड़ी नजर रख रहा है. अगर आपके अकाउंट से बार-बार बड़ी रकम निकलती है या अचानक कैश फ्लो बढ़ जाता है, तो आपकी जानकारी सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच सकती है. ऐसी स्थिति में  आपको इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है.

कई बार लोग सोचते हैं कि सेविंग अकाउंट से पैसा निकालने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ऐसा नहीं है. बैंक हर बड़े कैश ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट सीधे टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है. अगर उस रिपोर्ट में कुछ संदिग्ध लगता है, तो इनकम टैक्स अधिकारी अकाउंट होल्डर से जवाब मांग सकते हैं.

बैंक से कैश विड्रॉल के नियम क्या हैं?

हर बैंक ने अपने हिसाब से कैश विड्रॉल की लिमिट तय की है.जैसे HDFC बैंक में हर महीने 1 लाख रुपये तक कैश विड्रॉल फ्री है.चार फ्री ट्रांजेक्शन के बाद हर बार विड्रॉल पर 150 रुपये चार्ज लगता है.

अगर आप बार-बार लिमिट से ज्यादा कैश निकालते हैं, तो बैंक अलर्ट मोड में चला जाता है और यह रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचा दी जाती है. अगर ट्रांजेक्शन आपकी इनकम से मेल नहीं खाता या सोर्स क्लियर नहीं है, तो टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है.

इनकम टैक्स नोटिस का मतलब क्या है?

अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगे कि आपके अकाउंट में पैसा आने-जाने की एक्टिविटी आपकी इनकम के हिसाब से ज्यादा है, तो वो आपसे ट्रांजेक्शन का सोर्स पूछ सकता है.अगर आप इसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं या डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते हैं, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है.इसलिए अपने बैंक अकाउंट में आने-जाने वाले हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड जरूर रखें.

कैश जमा करने पर भी आ सकता है इनकम टैक्स नोटिस?

सिर्फ कैश निकालने पर ही नहीं, बल्कि सेविंग अकाउंट में बड़ी रकम जमा करने पर भी टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती है.
अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट किया है, तो बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा.

ऐसे मामलों में विभाग आपकी इनकम और खर्च की जांच करता है. अगर आपकी इनकम और बैंक ट्रांजेक्शन में अंतर है, तो इनकम टैक्स नोटिस भेजा जा सकता है.

इनकम टैक्स नोटिस से कैसे बचें ?

  • हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखें.
  • बड़ी रकम डिपॉजिट या विड्रॉल करने से पहले सोर्स क्लियर रखें.
  • अगर बिजनेस या किसी डील से पैसे आए हैं, तो उसका प्रूफ संभाल कर रखें.
  • ट्रांजेक्शन करते समय बैंक या टैक्स एडवाइजर की सलाह जरूर लें.

आज के डिजिटल समय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हर ट्रांजेक्शन की जानकारी होती है. इसलिए अगर आप बार-बार बड़ी रकम निकालते या जमा करते हैं, तो सतर्क रहें. कैश निकालने आ जमा करने से संबंधी नियमों का पालन करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन गलती से भी ट्रांजेक्शन छिपाना भारी पड़ सकता है.

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