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नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने हाल ही में एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman Scheme) लॉन्च की है. इस योजना का मकसद बैंक और उससे जुड़ी सेवाओं को और बेहतर बनाना है. साथ ही शिकायतों का हल ढूंढने के तरीकों को भी ज्यादा आसान और तेज बनाना है. उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद NBFCs, पेमेंट सर्विस से जुड़ी ग्राहकों की शिकायत का जल्द समाधान भी होगा और उन्हें बेहतर सेवाएं भी मिल सकेंगी. हम आपको आज इस विषय पर विस्तृत से जानकारी दे रहे हैं.
क्या है RBI की ये योजना?
केंद्रीय बैंक की ये योजना नवंबर से शुरू हो चुकी है. एक 'राष्ट्र एक लोकपाल' के विचार के साथ इसे शुरू किया गया है. योजना के तहत सिर्फ एक पोर्टल, एक ही ईमेल आईडी और एक ही एड्रेस होगा जहां कस्टमर बैंक सर्विसेज से जुड़ी शिकायत दर्ज कर सकेंगे. यहां शिकायत दर्ज कराने के अलावा जरूरी कागजात भी जमा हो सकेंगे और जरूरत पड़ने पर ग्राहक अपनी शिकायत का स्टेटस भी जान सकेंगे. आसान तरीके से समझें तो ग्राहकों को अपनी मुश्किलें आसान बनाने के लिए एक रेफरेंस प्वॉइंट मिल जाएगा.
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कहां कर सकते हैं शिकायत
शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होगा. जानिए कहां करनी है शिकायत-
- अगर आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवानी है तो https://cms.rbi.org.in पर दर्ज करवा सकते हैं.·
- आरबीआई ने जो सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट और प्रोसेसिंग सेंटर अधिसूचित किया है उस पर भी शिकायत की जा सकती है. इस पर ईमेल या फिर खुद जाकर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.·
- CRPC@rbi.org.in इस ईमेल आईडी पर मेल भेजा जा सकता है.·
- अगर आप खुद शिकायत दर्ज करने जा रहे हैं या फिर किसी को शिकायत पत्र लेकर भेज रहे हैं तो एप्लीकेशन पर साइन करना न भूलें.
- याद रखें आप एक निर्धारित प्रारूप में ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसमें सभी जानकारियां भरनी जरूरी है.
- दस्तावेजों को एक साथ करके इस पते पर भेज सकते हैं- भारतीय रिजर्व बैंक, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़- 160017. या फिर सभी दस्तावेजों को सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर को भी भेज सकते हैं.