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This Article is From Nov 02, 2021

PAN Card : शादी के बाद बदला है नाम, तो पैन कार्ड अपडेट करना जरूरी, जानें कैसे होगा

PAN Card Update : अगर शादी के बाद आपने अपना नाम बदला है तो आपको अपना पैन कार्ड अपडेट कराना पड़ेगा क्योंकि वर्तमान में कई जरूरी चीजों के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है. ऐसे में कोई भी गलत जानकारी मुश्किल पैदा कर सकती है.

PAN Card : शादी के बाद बदला है नाम, तो पैन कार्ड अपडेट करना जरूरी, जानें कैसे होगा
PAN Card Updates : पैन कार्ड में शादी के बाद आप अपना नाम बदलवा सकते हैं.
नई दिल्ली:

पैन कार्ड (PAN- Permanent Account Number) एक ऐसा दस्तावेज है जो हर किसी के पास होना बेहद जरूरी है. उसके साथ ये भी बहुत जरूरी है कि आपके सभी जरूरी दस्तावेजों में आपकी पूरी डिटेल्स सही और अपडेटेड हो. शादी के बाद ज्यादातर महिलाएं अपने नाम के साथ अपने पति का सरनेम जोड़ती हैं. अपना सरनेम बदलने के बाद पैन कार्ड को भी अपडेट करना पड़ता है. वर्तमान में कई जरूरी चीजों के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है. पैन कार्ड में कोई भी गलत जानकारी मुश्किल पैदा कर सकती है. ऐसे में परेशान ना हों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं शादी के बाद पैन कार्ड में अपना नाम आसानी से ऑनलाइन कैसे बदल सकते हैं.

शादी के बाद PAN Card पर अपना सरनेम ऐसे बदलें-

  • सबसे पहले आप https://tin.tin.nsdl.com/pan2/servlet/NewPanCorrectDSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए.
  •  जरूरी डिटेल्स के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरें और इसे ऑनलाइन जमा करें.
  •  उस सेल को सेलेक्ट करें जो आपके नाम के सामने बना है और फॉर्म में अपने PAN को मेंशन करें.
  •  अब फॉर्म में अपनी दी गई जानकारी को वेरीफाई करने के लिए 'Validate' ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • एक बार इन्फॉर्मेशन वेरीफाई हो जाने के बाद, 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद ऑनलाइन नेटबैंकिंग या फिर अपने डेबिट, क्रेडिट या कैश कार्ड से अपने इस रिक्वेस्ट को प्रोसीड करने के लिए भारत में अपने एड्रेस के लिए 110 रुपए और भारत के बाहर के एड्रेस के लिए 1020 रुपए का पेमेंट करें.
  • पेमेंट हो जाने के बाद पैन ऐप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट के जरिये इस फॉर्म की हार्ड कॉपी निकाल लें.
  • अब अगले स्टेप में अपने फॉर्म पर अपनी दो पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं और उस पर साइन करें.
  • आप ऐप्लीकेशन फॉर्म के साथ जरूरी डाक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड कर के फॉर्म के साथ अटैच करें.
  •  इसके बाद यदि आपने NSDL यानी (नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड) के लिए अप्लाई किया है, तो ऐप्लीकेशन को पोस्ट के जरिये NSDL को भेज दें.

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