नौकरीपेशा लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता मिल जाती है लेकिन छोटे कारोबारियों के लिए यह सुविधा नहीं होती है. ऐसे में केंद्र सरकार की एक योजना लघु कारोबारियों के लिए भी बड़ा सहारा बन सकती है. पेंशन की इस स्कीम के जरिए बुढ़ापे में छोटे या लघु कारोबारी पेंशन का फायदा ले सकते हैं. छोटे दुकान के मालिक, चावल मिल मालिक, खुदरा व्यापारी, तेल मिल मालिक, कमीशन एजेंट, छोटे होटल-रेस्तरां और ऐसे ही अन्य व्यापारियों, जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं है वे इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं.
केंद्र की इस स्कीम का नाम राष्ट्रीय पेंशन योजना फॉर ट्रेडर्स यानी NPS-Traders है. सरकार ने ये स्कीम छोटे व्यापारियों को पेंशन मुहैया कराने के उद्देश्य से शुरू की है. राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कारोबारियों को 3,000 रुपये का पेंशन हर महीने 60 साल की आयु के बाद मिलेगा. वहीं व्यापारी की मृत्यु होने के बाद उस व्यक्ति के जीवनसाथी को 50 फीसदी पेंशन की रकम फैमिली पेंशन के तौर पर दी जाएगी. इस खास स्कीम में फैमिली पेंशन का फायदा केवल जीवनसाथी यानी पति या पत्नी को ही मिलेगा.
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किसे मिलेगा योजना का लाभकेंद्र सरकार की इस स्कीम के लिए अप्लाई करने की उम्र 18 से 40 साल है. ये योजना सिर्फ छोटे कारोबारियों के लिए शुरू की गई है अगर कोई कारोबारी इनकम टैक्स जमा करता है तो वह इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता है. इस योजना का लाभ सिर्फ वे व्यापारी ही ले सकते हैं जो आयकर दाता न हों.
कैसे करें अप्लाईअपने करीबी जनसेवा केंद्र में जाकर योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है. योजना के तहत आवेदन करने के लिए आधार कार्ड और सेविंग अकाउंट या जनधन खाते की जानकारी देनी होगी. इस स्कीम के तहत एक कारोबारी को हर माह में 55 रुपये से 200 रुपये तक की राशि का योगदान करना होगा. इस स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी करना भी संभव है, आपको www.maandhan.in पर विजिट करना होगा और यहां आवेदन करना होगा.
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