- लैब रिपोर्ट में नेस्ले का डेयरी व्हाइटनर पाया गया असुरक्षित और सब स्टैंडर्ड.
- होटल, रेस्टोरेंट और रिटेल आउटलेट्स से नेस्ले के डेयरी व्हाइटनर के स्टॉक को हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं
- नियमों के उल्लंघन पर संबंधित पक्षों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया FSSAI के तहत शुरू की जाएगी.
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के निर्देशों के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, FSSAI के दिशा निर्देश के बाद सुरक्षा अधिकारियों की ओर से दिल्ली के प्रमुख पांच सितारा होटल द ललित से कलेक्ट किया गया नेस्ले (Nestle) के Low Fat Dairy Whitener का सैंपल फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट में गुणवत्ता के मानकों पर खरा नहीं उतरा है. इसके बाद लैब रिपोर्ट में इस उत्पाद को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत असुरक्षित (Unsafe) और सब स्टैंडर्ड घोषित कर दिया गया है.
तत्काल प्रभाव से बिक्री पर रोक के निर्देश
जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस विशेष उत्पाद की बिक्री, भंडारण और वितरण को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और रिटेल आउटलेट्स में इस्तेमाल होने वाले इस डेयरी व्हाइटनर के संबंधित स्टॉक को हटाने के आदेश दे दिए गए हैं. अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि FSS Act 2006 की धाराओं के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित पक्षों के खिलाफ आगे की दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

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सब स्टैंडर्ड और असुरक्षित खाद्य पदार्थ क्या होते हैं?
खाद्य सुरक्षा कानूनों (FSSAI Guidelines) के तहत किसी भी खाद्य पदार्थ को दो मुख्य श्रेणियों में रखा जाता है. इनमें पहला है सब स्टैंडर्ड यानी जब किसी उत्पाद में निर्धारित पोषक तत्वों जैसे फैट, प्रोटीन या मिल्क सॉलिड्स की मात्रा तय मानकों से कम पाई जाती है, तो उसे सब स्टैंडर्ड माना जाता है. वहीं, दूसरा है असुरक्षित कैटेगरी, अगर उत्पाद में मिलावट, हानिकारक तत्व या ऐसे रासायनिक अंश पाए जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, तो उसे असुरक्षित श्रेणी में रखा जाता है.
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