- रेलवे ने एक अक्टूबर से पूरे महीने बिना टिकट यात्रा और कोटा के दुरुपयोग रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू करेगा.
- यह अभियान सिर्फ लंबी दूरी की ट्रेनों में ही नहीं, बल्कि लोकल ट्रेनों व स्टेशन परिसरों में भी चलाई जाएगी.
- यात्रियों को सफर के दौरान वैध टिकट के साथ ओरिजिनल फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा.
Indian Railways New Rules: नई दिल्ली. अगर आप रेलवे से सफर करते है, तो आपके लिए बड़ी खबर है. दरअसल, भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वाले या मंथली पास और कोटा के गलत करने वालों के खिलाफ एक महीने का बड़ा अभियान चलाने जा रही है. इस दौरान यात्रियों को सफर से संबंधित वैध दस्तावेज के अलावा आईडी प्रूफ भी रखना जरूरी होगा. आईडी प्रूफ नहीं होने पर भी बिना टिकट मानते हुए कार्रवाई हो सकती है.
दरअसल, त्योहारी सीजन में रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने एक बड़े चेकिंग अभियान का ऐलान किया है. एक अक्टूबर से शुरू होकर पूरे महीने यानी 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस विशेष टिकट चेकिंग अभियान का उद्देश्य फर्जी टिकटों, गैरकानूनी सफर और कोटा के गलत इस्तेमाल को रोकना है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, यह अभियान सिर्फ एक्सप्रेस या लंबी दूरी की ट्रेनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लोकल ट्रेनों और रेलवे स्टेशन परिसरों में भी टीटीई (TTE) की टीमें सख्त जांच करेगी.
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रियायती टिकट और कोटा धारकों पर रहेगी पैनी नजर
- दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, स्टूडेंट या अन्य विशेष कोटा के तहत बुक किए गए टिकटों की पात्रता की जांच होगी.
- ई-पास या प्रिविलेज टिकट ऑर्डर पर यात्रा करने वाले रेलवे कर्मचारियों व उनके परिजनों को सफर से पहले इसे वैध अथॉरिटी टिकट में बदलना अनिवार्य होगा.
- टिकट चेकिंग स्टाफ हैंडहेल्ड टीटीई ऐप के जरिए ऑन-द-स्पॉट टिकटों की प्रामाणिकता और यात्रियों के विवरण की पुष्टि करेगा.
सफर में ये मूल दस्तावेज होंगे मान्य
अगर आप किसी रियायती टिकट या कोटे के तहत सफर कर रहे हैं, तो आपको केवल ओरिजिनल आईडी प्रूफ ही दिखाना होगा. मोबाइल में फोटो या फोटो कॉपी मान्य नहीं होगी. भारतीय रेलवे के नियमानुसार ये 9 दस्तावेज मान्य होंगे.
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- वोटर फोटो आईडी कार्ड
- केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
- मान्यता प्राप्त स्कूल/कॉलेज द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र
- फोटोयुक्त राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक
- लैमिनेटेड फोटो वाला बैंक क्रेडिट कार्ड
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जान लें जुर्माना से जुड़े सख्त नियम
सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्निल नीला के मुताबिक यात्रियों को नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा. अगर एक ही टिकट पर एक से अधिक यात्री सफर कर रहे हैं, तो कम से कम एक यात्री के पास स्वीकृत ओरिजिनल पहचान पत्र होना जरूरी है. ऐसा न होने पर सभी यात्रियों को बिना टिकट माना जा सकता है. वैध टिकट या आवश्यक ओरिजिनल दस्तावेज न दिखा पाने पर यात्री से बिना टिकट यात्रा का पेनल्टी वसूल किया जाएगा.
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