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बनाना चाहते हैं कोल्ड स्टोरेज? NHB करेगा 35% से 50% तक की आर्थिक मदद, जान लें जरूरी बातें

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) द्वारा कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी योजना के तहत नए कोल्ड स्टोरेज, आधुनिकीकरण या विस्तार पर 35% से 50% तक की आर्थिक सब्सिडी प्रदान की जा रही है.

बनाना चाहते हैं कोल्ड स्टोरेज? NHB करेगा 35% से 50% तक की आर्थिक मदद, जान लें जरूरी बातें
कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी योजना
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किसानों की आय बढ़ाने और उनकी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार लगातार नई पहल कर रही है. इसी दिशा में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) के सहयोग से देशभर में कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, जिससे किसानों को अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और बेहतर दाम पाने में मदद मिलेगी. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) द्वारा कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी योजना के तहत नए कोल्ड स्टोरेज, आधुनिकीकरण या विस्तार पर 35% से 50% तक की आर्थिक सब्सिडी प्रदान की जा रही है. यह अनुदान PMKSY के तहत पात्र व्यक्तियों, FPO, सहकारी समितियों और कंपनियों को मिलता है, जिससे बागवानी उत्पादों की बर्बादी कम हो और किसानों को बेहतर दाम मिल सके.

दरअसल, फलों और सब्जियों जैसी जल्दी खराब होने वाली फसलों के लिए कोल्ड स्टोरेज बेहद जरूरी होता है. कई बार सही भंडारण नहीं होने के चलते किसानों को अपनी उपज को कम कीमत पर बेचना पड़ता है. ऐसे में NHB द्वारा कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए 35% से 50% तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे छोटे और मध्यम किसान भी आसानी से इस सुविधा का लाभ उठा सकें.

कोल्ड स्टोरेज से किसानों को क्या मिलेगा फायदा

कोल्ड स्टोरेज की सुविधा मिलने से किसानों को कई तरह से फायदा होता है. इससे फसल का नुकसान कम होता है और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, जिससे फसल की बाजार में बेहतर कीमत मिलती है. किसान अपनी फसल को सही समय पर बेच सकते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा फायदा होता है.

कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी किसे और कैसे मिलेगी

सब्सिडी- सामान्य क्षेत्रों में 35% और पहाड़ी या उत्तर-पूर्वी राज्यों में 50% तक सब्सिडी मिलेगी.

पात्रता- किसान, उद्यमी, FPO, सहकारी समितियां और निजी कंपनियां आवेदन कर सकती हैं.

किस लिए मिलेगी सब्सिडी- नई कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, आधुनिकीकरण या विस्तार के लिए सब्सिडी मिलेगी.

सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन

कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी योजना का लाभ पाने के लिए आपको SAMPADA, MoFPI या NHB के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जमीन दस्तावेज और बैंक लोन स्वीकृति पत्र आवश्यक हैं. इसके अलावा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन करना होगा.

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