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क्या है मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना? योगी सरकार लॉन्च करेगी e-Portal, जानें किन किसानों को मिलेगा फायदा

सीएम योगी आदित्यनाथ 23 सितंबर को किसानों के लिए नई स्कीम 'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' के लिए e-Portal लॉन्च करने वाले हैं.

क्या है मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना? योगी सरकार लॉन्च करेगी e-Portal, जानें किन किसानों को मिलेगा फायदा
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का ई-पोर्टल होगा लॉन्च
IANS

उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ 23 सितंबर को किसानों के लिए नई स्कीम 'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' के लिए e-Portal लॉन्च करने वाले हैं. सीएम योगी लखनऊ में सुबह 9.30 बजे एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 'भारत टैक्सी प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे. इसके साथ ही कृषक समृद्धि योजना के लिए पोर्टल भी लॉन्च करेंगे. यह योजना किसानों के लिए है जिसके तहत किसानों को 6 लाख रुपये तक का लोन लेने की सुविधा होगी. वहीं इस लोन के लिए किसानों को रियायती दरों पर 6 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा. हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी रखी गई है.

यूपी सरकार ने इस योजना के तहत ₹384 करोड़ मंज़ूर करने और 5 साल में पांच लाख किसानों तक पहुँचने का लक्ष्य रखा है.

किन किसानों को मिलेगा मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का फायदा

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए लाया है. जो किसान कम ब्याज पर लंबे समय के लिए कृषि लोन लेना चाहते हैं. यह केवल यूपी के किसानों को मिलेगा जो प्रदेश के मूल निवासी है. इसके लिए उन्हें दस्तावेज भी पेश करने होंगे. योजना का लाभ राज्य के लघु और सीमांत किसानों को मिलेगा. वहीं किसान के पास खेती योग्य अपनी भूमि होनी चाहिए. किसानों के पास सरकारी रिकॉर्ड में जमीन के वैध दस्तावेज होने चाहिए.

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में क्या रखी गई है शर्त

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में 6 लाख रुपये तक का दीर्धकालीन कृषि लोन किसानों को रियायती दर 6 प्रतिशत पर उपलब्ध कराया जाएगा. योजना में राज्य सरकार द्वारा लोन पर 5 प्रतिशत तक का ब्याज अनुदान देगी, जिससे प्रभावी ब्याज दर बेहत कम हो जाएगी, जो 6 प्रतिशत का होगा. हालांकि ब्याज दर पर सब्सिडी के लिए किसानों को शर्त पूरी करनी होगी. बताया गया है कि ब्याज सब्सिडी का फायदा केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो अपने लोन की किस्त समय पर चुकाते हैं. समय पर किस्त देने पर उस पर ब्याज दर का सब्सिडी दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के लिए कैसे करें आवेदन

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से संचालित की जा रही है. आवेदन के लिए किसानों को अपनी नजदीकी उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा पर संपर्क करें. वहां से योजना का 'ऋण आवेदन फॉर्म' प्राप्त करना होगा. फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेज जैसे भूमि रिकॉर्ड, आधार कार्ड और जमीन के कागजात और निवास प्रमाण पत्र को बैंक में जमा करना होगा.

वहीं ऑनलाइन आवेदन के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का e-Portal 23 सितंबर को सीएम योगी लॉन्च करने वाले हैं. आपको इसमें आधार और मोबाइल नंबर की मदद से नया रजिस्ट्रेशन करना होगा. आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत, बैंक और भूमि (खतौनी/खसरा) की जानकारी भरनी होगी. जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा और फॉर्म सबमिट करना होगा.

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