विज्ञापन

EPFO मेंबर की मौत पर परिवार को मिलता है PF फंड, 7 लाख का बीमा और पेंशन, जानें क्लेम की पूरी प्रक्रिया

पीएफ खाताधारकों की सेवा के दौरान मौत होने पर परिवार को ईपीएफओ की ओर से बीमा (EDLI), पीएफ फंड और आजीवन पेंशन की सुविधा मिलती है. जानिए ईपीएफओ सदस्य की मौत के बाद परिवार को सबसे पहले क्या करना चाहिए और क्लेम पाने की पूरी प्रक्रिया क्या है?

EPFO मेंबर की मौत पर परिवार को मिलता है PF फंड, 7 लाख का बीमा और पेंशन, जानें क्लेम की पूरी प्रक्रिया
सेवा के दौरान पीएफ मेंबर की मौत पर परिवार पीएफ खाते में जमा राशि, 7 लाख का बीमा और पेंशन के हकदार होते हैं.
NDTV
  • किसी कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को ईपीएफओ से पीएफ फंड, जीवन बीमा और आजीवन पेंशन का लाभ मिलता है.
  • मृत्यु प्रमाण पत्र के बिना ईपीएफओ क्लेम, बैंक ट्रांसफर और बीमा राशि प्राप्त करना संभव नहीं होता है.
  • मृतक के पीएफ खाते का पूरा धन नॉमिनी या आश्रितों को फॉर्म बीस के माध्यम से ऑनलाइन क्लेम कर दिया जाता है.

How To Claim EPF: किसी कामकाजी शख्स या परिवार के एक मात्र कमाने वाले सदस्य की मौत बहुत ही दुखद घटना होती है. ऐसे मुश्किल वक्त में पीड़ित परिवार को भावनात्मक संबल के साथ-साथ तुरंत आर्थिक मदद की भी सख्त जरूरत होती है. ऐसे में अगर मृतक किसी प्राइवेट या सरकारी संस्थान में सेवारत था और उसका पीएफ (PF) कटता था, तो ईपीएफओ (EPFO) के माध्यम से नॉमिनी या परिजनों को लाखों रुपये का बीमा (EDLI), पीएफ फंड और आजीवन पेंशन की सुविधा मिलती है. लिहाजा, ऐसी स्थिति में ये जानना जरूरी हो जाता है कि बीमा की राशि, पीएफ फंड और आजीवन पेंशन की सुविधा हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए. 

सबसे पहले बनवाएं मृत्यु प्रमाण पत्र 

किसी भी वित्तीय क्लेम या कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र सबसे पहला और जरूरी दस्तावेज होता है.  इसलिए किसी अपनों की मौत होने के बाद अस्पताल या स्थानीय नगर निगम या ग्राम पंचायत के जरिए से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर मृत्यु प्रमाण पत्र तुरंत बनवा लें. इसके बाद ईपीएफओ क्लेम, बैंक अकाउंट ट्रांसफर और लाइफ इंश्योरेंस के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की कई सत्यापित प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें.

EPFO से ऐसे मिलेगा PF बैलेंस, इंश्योरेंस और पेंशन का लाभ

ईपीएफओ सदस्य की मौत होने पर नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को मुख्य रूप से तीन बड़े वित्तीय लाभ मिलते हैं. इनमें पीएफ फंड, 7 लाख रुपये तक का मुफ्त जीवन बीमा और आश्रितों को आजीवन पारिवारिक पेंशन की सुविधा दी जाती है. जिसे हासिल करने के उपाय नीचे दिए गए हैं. 

पीएफ फंड की पूरी निकासी 

मृतक के पीएफ खाते में जमा कर्मचारी और कंपनी का पूरा अंशदान ब्याज सहित नॉमिनी या आश्रितों को दे दिया जाता है. इसके लिए ऑनलाइन या फॉर्म 20 के जरिए क्लेम करना होता है.

7 लाख रुपये तक का मुफ्त जीवन बीमा 

ईपीएफओ की एंप्लाइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत यदि किसी सेवारत कर्मचारी का निधन हो जाता है, तो उसके परिवार को अधिकतम 7,00,000 रुपये तक की मुश्त बीमा राशि दी जाती है. इसके लिए फॉर्म 5IF भरना अनिवार्य होता है.

आजीवन पारिवारिक पेंशन 

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत मृतक की जीवनसाथी यानी पति या पत्नी को आजीवन पेंशन दी जाती है. इसके साथ ही परिवार के दो बच्चों को 25 वर्ष की उम्र पूरी होने तक मासिक पेंशन का लाभ मिलता है. इसके लिए फॉर्म 10डी जमा करना होता है.

लोन और क्रेडिट कार्ड का क्या होगा

अगर मृतक के नाम पर कोई पर्सनल लोन, होम लोन या कार लोन चल रहा था, तो परिजनों को घबराने की जरूरत नहीं है.  सबसे पहले संबंधित बैंक या फाइनेंशियल कंपनी से जांच करें कि क्या लोन लेते समय उसका लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कराया गया था. अगर लोन इंश्योर्ड था, तो बैंक बीमा कंपनी से क्लेम लेकर पूरा कर्ज खत्म कर देगा और परिजनों से कोई वसूली नहीं की जाएगी.

यह भी पढ़ें- एक अक्टूबर से बदल जाएगा FD ब्याज का गणित, जानें रिटेल और बल्क डिपॉजिट पर कितना पड़ेगा असर

अक्सर लोग परिवार के सदस्य के निधन के बाद उनके एटीएम कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं. कानूनी रूप से यह गलत माना जा सकता है. इसके बजाय मृत्यु प्रमाण पत्र, अपना आधार कार्ड और पासबुक लेकर बैंक शाखा जाएं. बैंक खाते में दर्ज नॉमिनी की मदद से पूरी राशि कानूनी रूप से नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

यह भी पढ़ें-  हर PF अकाउंट होल्डर तुरंत कर लें ये 7 काम; इमरजेंसी में बिना रुकावट निकलेगा फंड

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
EPFO Members Update, PF Claim Process
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com